आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1698

अधिसूचना तिथि

26/12/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/12/1980

अधिसूचना: का. आ. 1698 जारी करने की तिथि: 26/12/1980

                        

अधिसूचना: SO1698
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/12/1980
17 अप्रैल दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2772 (एफ नहीं 203/141/78-ITA. द्वितीय), 1980 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) एसोसिएशन के नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) एसोसिएशन 31 मई से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
न्यूरो Otological और भारत के Equilibriometric सोसायटी, नई दिल्ली.
अधिसूचना 17 सितंबर 1983 को 18 सितंबर 1980 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3769 / एफ 203/267/80-ITA सं. द्वितीय)