आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11308

अधिसूचना तिथि

30/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/03/2000

अधिसूचना: 11308 जारी करने की तारीख: 30/3/2000

                        

अधिसूचना: 11,308
धारा (ओं) भेजा: एस. 35 (1) (ख), आर.= 6 रुपये
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 30/3/2000
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठन उनके नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के "एसोसिएशन" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन के सचिव को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन ', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 प्रत्येक वर्ष की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए;
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन विभाग की, (ख) सचिव, आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले भी एक अपनी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.
------- संगठन की क्र.सं. नाम अधिसूचना ------- 1 प्रभावी है जिस अवधि के लिए मंजूरी दे दी है. धातुकर्म एवं नई सामग्री, 31-3-2000 जिला के सामने Balapur ग्राम, भारतीय पुनर्वास परिषद रोड, आरआर 1-4-99, हैदराबाद 500005 के लिए अंतरराष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केन्द्र -------
[एफ सं 203/47/2000-ITA.II]