आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11122

अधिसूचना तिथि

08/11/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/11/1999

अधिसूचना: 11122 जारी करने की तारीख: 8/11/1999

                        

अधिसूचना: 11,122
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (वी), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/08/11
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपखंड (वी) खंड (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री Saibaba संस्थान, शिरडी, पीओ सूचित करता है शिर्डी, जिला. अहमदनगर, महाराष्ट्र "मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए 1999-2000 निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2001-2002 के लिए, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक या में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[एफ सं 197/125/99-ITA-I]