आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

11009

अधिसूचना तिथि

23/07/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/07/1999

अधिसूचना: 11009 जारी करने की तारीख: 23/7/1999

                        

अधिसूचना: 11009
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (चतुर्थ), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/7/1999
खंड के उपखंड (चतुर्थ) (23 सी) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए "वयस्क प्रशिक्षण केन्द्र (ट्रस्ट) को सूचित करता है मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए अंधा, अहमदाबाद "निम्न परिस्थितियों में 1995-96 से 1997-98 के अधीन, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[एफ सं 197/36/98-ITA-I]