आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

109

परिपत्र की तिथि

20/03/1973

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/03/1973

परिपत्र सं. 109, 20-03-1973 दिनांकित

२४६ . मौसमी कारखानों / चिंताओं / अनुमोदित होटल के मामले में 1970-71 1969-70/from सामान्य से ह्रास / अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता - मद तृतीय (iii) / (चतुर्थ) परिशिष्ट का हिस्सा मैं की, मैं आयकर नियमों में

मूल्यह्रास और अतिरिक्त पारी भत्ता के तहत के रूप में स्पष्ट किया जाता है के बारे में सही कानूनी स्थिति:

सामान्य मूल्यह्रास यूपी 1969-70 के लिए - यह 30 दिन से अधिक, और प्रतिशत मूल्यह्रास प्रति 100 के लिए काम किया है, तो यह अधिक से अधिक 30 दिनों के लिए काम किया जब तक कि गैर मौसमी कारखाने कोई मूल्यह्रास के हकदार थे, 50 प्रतिशत इसे 180 दिन या के लिए काम किया है अधिक.

यह पिछले वर्ष के सभी काम के मौसम के दौरान काम किया है अगर एक मौसमी कारखाने पूर्ण ह्रास का हकदार था.यह नहीं किया है, मूल्यह्रास भत्ता ऊपर उल्लिखित उपयोगकर्ता की अवधि के संदर्भ में स्वीकार्य था.

1970-71 से सामान्य ह्रास - सामान्य मूल्यह्रास एक मौसमी और साथ ही यह ध्यान दिए बिना वास्तविक उपयोगकर्ता की अवधि के पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय काम किया है एक गैर मौसमी कारखाने के लिए पूरी तरह से स्वीकार्य है.

1969-70 के लिए अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता - भत्ता मूल्यह्रास के सामान्य भत्ता के अतिरिक्त था.निर्धारिती मामला हो सकता है के रूप में भत्ते का दावा किया गया था, जिसके लिए एक चिंता का विषय है, वास्तव में, डबल या ट्रिपल पारियों में काम किया था दावा किया है कि और आयकर अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित कर दिया था केवल जब यह अनुमति दी जा सकती है.  कई बदलाव के लिए ऐसा कोई अतिरिक्त भत्ता मशीनरी या पत्र "NESA" मूल्यह्रास अनुसूची में छपी खिलाफ जो संयंत्र के संबंध में स्वीकार्य था.

एक कारखाने के अतिरिक्त पारी भत्ता पाने के लिए काम किया था, जिसके लिए सामान्य कार्य दिवसों मौसमी के साथ ही गैर मौसमी कारखानों के लिए 300 था.अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता, कारखाने वास्तव में डबल शिफ्ट, या मामले के रूप में काम किया है जिसके लिए दिनों की संख्या में हो सकता है, जो अनुपात, ट्रिपल पारी में स्वीकार्य था, "पिछले साल भर में कार्य दिवसों की संख्या सामान्य" को बोर आदर्श जिनमें से एक मौसमी के साथ ही गैर मौसमी कारखाने के लिए 300 दिनों में तय हो गया था.

1970-71 से अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता - दो / तीन पारियों के संबंध में अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता से संबंधित स्थिति, मूल्यांकन वर्ष 1970-71 से लागू के रूप में के बाद, नीचे स्पष्ट किया जाता है:

1 भत्ता मूल्यह्रास के सामान्य भत्ता के अतिरिक्त है.

प्र.20. यह निर्धारिती जैसा भी मामला हो भत्ता का दावा किया है, जिसके लिए एक चिंता का विषय है, वास्तव में, डबल या ट्रिपल शिफ्ट में काम किया है कि दावा किया है और आयकर अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित कर दिया है केवल जब अनुमति दी जा सकती है.

(3) कई बदलाव के लिए ऐसा कोई अतिरिक्त भत्ता (एक) मशीनरी या संयंत्र के संबंध में स्वीकार्य है, पत्र "NESA" मूल्यह्रास अनुसूची में दिखाई देते हैं, जिसके खिलाफ, (ख) मशीनरी और उप आइटम पर निर्दिष्ट श्रेणियों के प्लांट (1) करने के लिए (10) के तहत खंड (चतुर्थ) संबंधित आइटम III के लिए "मशीनरी और संयंत्र (एक जहाज नहीं जा रहा है)" आदि लोकोमोटिव, बॉयलर, रेलवे साइडिंग के रूप में ह्रास की संशोधित दर अनुसूची में,

(4) कहा भत्ता चिंता वास्तव में डबल ही पारी और यह ट्रिपल शिफ्ट में काम किया है जिसके लिए समय के लिए काम किया है, जिसके लिए अवधि के लिए अलग से गणना की जाती है, अनुपात के रूप में व्यक्त दौरान जो कार्य दिवसों की "सामान्य संख्या को ऐसी अवधि भालू पिछले साल ".  इस प्रयोजन के लिए, "पिछले वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या सामान्य" के आदर्श निर्धारित किया गया है:

      एक मामले में एक मौसमी कारखाने या चिंता, 180 दिनों में, या कारखाना या चिंता वास्तव में जो भी अधिक हो, पिछले वर्ष के दौरान काम किया है जिस पर दिनों की संख्या;. और

बी. गैर मौसमी कारखाने या चिंता, 240 दिनों में, या कारखाना या चिंता वास्तव में जो भी अधिक हो, पिछले वर्ष के दौरान काम किया है जिसके लिए दिनों की संख्या के मामले में.

प्र.5. एक के संबंध में अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता की गणना के लिए सूत्र कारखाने या चिंता, मौसमी या गैर मौसमी, चाहे डबल काम किया है जो इस प्रकार के रूप में पिछले वर्ष के दौरान बदलाव या किसी भी अवधि के लिए ट्रिपल पारी, कहा जा सकता है:

दो पारियाँ
 
 
 
सामान्य मूल्यह्रास भत्ता के आधे
×
एक कारखाने या चिंता वास्तव में डबल शिफ्ट में काम किया है, जिसके लिए पिछले वर्ष के दौरान दिनों की संख्या
 
 
 
"पिछले वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या सामान्य"
ट्रिपल पारी
 
 
 
सामान्य मूल्यह्रास भत्ता की पूरी राशि
×
एक कारखाने या चिंता वास्तव में ट्रिपल शिफ्ट में काम किया है, जिसके लिए पिछले वर्ष के दौरान दिनों की संख्या
 
 
 
पिछले वर्ष में "कार्य दिवसों की संख्या सामान्य" "


पिछले वर्ष के दौरान 270 दिन काम किया है जो एक गैर मौसमी चिंता, जिसमें से यह 135 दिनों के लिए ट्रिपल पारी और डबल शिफ्ट में काम किया जहां पिछले पैराग्राफ में उल्लेख फार्मूले के अनुसार अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता की गणना वर्णन करने के लिए एक और 90 दिनों के लिए, ट्रिपल पाली काम के लिए अतिरिक्त पारी, मूल्यह्रास भत्ता हो जाएगा:

135/270, यानी, सामान्य मूल्यह्रास भत्ता का आधा और अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता काम कर डबल शिफ्ट के लिए किया जाएगा:

90/270, यानी, सामान्य मूल्यह्रास भत्ता के आधे से एक तिहाई.

इस मामले में, अगर सामान्य मूल्यह्रास भत्ता की पूरी राशि रुपये है. 9000, ट्रिपल पाली काम के लिए अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता 9000 × 135/270, यानी, रुपए हो जाएगा. 4500; और डबल शिफ्ट काम करने के लिए मूल्यह्रास भत्ता (9,000 × का एक तिहाई हो जाएगा साढ़े), यानी, रुपये.1,500.

निर्धारण वर्ष 1970-71 और बाद के वर्षों के लिए स्वीकृत होटलों के लिए अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता - मशीनरी और एक होटल में स्थापित संयंत्र अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता के लिए योग्य नहीं है लेकिन (iii) [मैं भाग के मद III के तहत एक अतिरिक्त भत्ता पाने का अधिकार है परिशिष्ट मैं के आयकर नियमों में].इस प्रकार के रूप अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता पूर्वोक्त के अनुदान से संबंधित प्रावधान हैं:

1 मशीनरी या संयंत्र एक होटल के रूप में यह द्वारा इस्तेमाल किया परिसर में एक भारतीय कंपनी जा रहा है, निर्धारिती द्वारा स्वामित्व में है और स्थापित किया जाना चाहिए.

2 ऐसे होटल धारा 33 में निर्दिष्ट उच्च दर पर नई मशीनरी या संयंत्र के संबंध में विकास छूट के अनुदान के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा, कुछ समय के लिए, अनुमोदित किया जाना चाहिए (1) (ख).

(3) अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता पूर्वोक्त पर ध्यान दिए बिना पिछले वर्ष के दौरान अपने वास्तविक उपयोगकर्ता की अवधि के, पूरी मशीनरी और होटल में स्थापित संयंत्र के संबंध में सामान्य मूल्यह्रास भत्ता के आधे के बराबर राशि में है.

(4) एक भारतीय कंपनी द्वारा चलाए जा रहे एक अनुमोदित होटल के मामले में अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता सामान्य मूल्यह्रास भत्ता के अलावा स्वीकार्य है.

परिपत्र: नहीं 109 [एफ सं 202/21/71-IT (ए) द्वितीय], 20-3-1973 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

में समझाया - ऊपर परिपत्र हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में विस्तार से बताया और लागू किया गया था लिमिटेड सीआईटी वी. [1992] 197 आईटीआर निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 18 (Kar.),:

"राजस्व की ओर से, जोर 20 मार्च 1973 को जारी किए गए एक विभागीय परिपत्र सं 109 पर रखी गई थी. यह वर्ष दर वर्ष सामान्य मूल्यह्रास और अतिरिक्त पारी भत्ता का भत्ता के बारे में स्थिति का सार. 1970-71 अतिरिक्त पारी भत्ता के संबंध में, स्थिति यह बताई जा रही है:

"(1) भत्ता मूल्यह्रास के सामान्य भत्ता के अतिरिक्त है.

(2) यह निर्धारिती जैसा भी मामला हो भत्ता का दावा किया है, जिसके लिए एक चिंता का विषय है, वास्तव में, डबल या ट्रिपल शिफ्ट में काम किया है कि दावा किया है और आयकर अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित कर दिया है केवल जब अनुमति दी जा सकती है.

(3) कई बदलाव के लिए ऐसा कोई अतिरिक्त भत्ता के संबंध में स्वीकार्य है

(क) पत्र 'NESA' मूल्यह्रास अनुसूची में दिखाई देते हैं, जिसके खिलाफ मशीनरी या संयंत्र ... "

यह विभागीय परिपत्र क्या प्रासंगिक है एक चिंता का विषय डबल या ट्रिपल शिफ्ट में काम किया है और कहा कि निर्धारिती को साबित करने के लिए क्या है कि है कि इस बात को दोहराया.

राजस्व की ओर से, श्री एच. राघवेन्द्र राव दक्षिण भारत Viscose लिमिटेड में मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय के लिए हमारे ध्यान आकर्षित किया यह विभागीय परिपत्र भेजा गया था और यह निर्णय किया गया जहां सीआईटी [1982] 135 आईटीआर 206, वी. शब्द 'चिंता का विषय' केवल आयकर अधिकारी निर्धारिती की वजह एक का दावा किया यदि अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था दिखाने के लिए कि परिपत्र में इस्तेमाल किया गया था कि; इस शब्द के उपयोग के लिए छोड़कर, अदालत विभागीय परिपत्र निर्धारिती द्वारा खरीदा है और अपने कारोबार में स्थापित सभी मशीनरी पर 'वैश्विक भत्ता' के किसी भी प्रकार दिया कि नहीं मिला.आयकर अधिकारी, अदालत का आयोजन किया, निर्धारिती द्वारा स्वामित्व वाली मशीनरी अतिरिक्त शिफ्ट में इस्तेमाल किया गया था, जो जांच करने के लिए अपने मन को लागू करने के लिए आवश्यक था. इतने लंबे समय विशेष रूप से मशीनरी विशिष्ट अवधि के लिए प्रासंगिक वर्ष में अतिरिक्त शिफ्ट में काम किया था, तब तक यह दिनों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त शिफ्ट भत्ता के लिए पात्र होगा, "NESA" बहां लागू नहीं किया था शब्दों प्रदान की.

इस संदर्भ के प्रयोजन के लिए, हम केवल 20 मार्च 1973 दिनांकित कहा परिपत्र सं 109, के संदर्भ के साथ संबंध है. यह विशेष रूप से प्रश्न में करने के लिए भेजा जाता है जो कि परिपत्र है. उस परिपत्र की एक व्याख्या पर, हम सवाल के जवाब के बारे में कोई संदेह नहीं है में छोड़ दिया जाता है.

हमारा ध्यान भी सुप्रीम कोर्ट [1992] सीआईटी वी. जुग्गीलाल Kamlapat कताई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया था कि एक बताते हुए छोटे नोट करने के लिए श्री राघवेंद्र राव द्वारा तैयार की गई थी 193 आईटीआर हाईकोर्ट अतिरिक्त पारी भत्ता केवल काम मशीनरी की विशेष मदों के लिए और काम के दिनों की संख्या को सीमित किया जाना चाहिए, एक संदर्भ पर, आयोजित किया था जहां (सेंट) 25,.हम संदर्भ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए किया गया था, जो करने के लिए आकलन आदेश के संबंध में क्या था यह जानने का कोई साधन नहीं है कि क्या कहा परिपत्र 20 मार्च 1973 दिनांकित, अदालत के ध्यान में लाया जाता है और क्या सवाल थे गया था कि अदालत के समक्ष रखी थी. "(पीपी 21-22)

में समझाया - ऊपर परिपत्र मेघदूत होटल वी. सीआईटी (पी.) में स्पष्ट किया गया थालिमिटेड [1996] 220 आईटीआर 190 (All.), निम्नलिखित शब्दों में:

"सेंट्रल बोर्ड आइटम III की गुंजाइश elucidating प्रत्यक्ष कर, उप आइटम (तीन), मैं भाग परिशिष्ट मैं की, 20 मार्च 1973 के सर्कुलर नं 109, जारी किए हैं.बोर्ड के अधीन के रूप में कहा परिपत्र में स्पष्ट किया:

"मशीनरी और एक होटल में स्थापित संयंत्र अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता के लिए योग्य नहीं है लेकिन (iii) आयकर नियम के परिशिष्ट मैं का हिस्सा मैं के मद III के तहत एक अतिरिक्त भत्ता पाने का अधिकार है."

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उक्त परिपत्र से, यह बोर्ड, उप आइटम (तीन), परिशिष्ट का हिस्सा मैं की मैं पूरी तरह से आइटम III का दायरा स्पष्ट किया कि प्रकट होता है.बोर्ड के परिपत्र और वैधानिक स्थिति से अतिरिक्त पारी मूल्यह्रास भत्ता अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता के अलावा अनुमोदित होटल के लिए स्वीकार्य नहीं है और कि अनुमोदित होटल आइटम तृतीय के तहत अतिरिक्त मूल्यह्रास भत्ता मई हकदार हैं कि स्पष्ट है, उप आइटम (तीन) परिशिष्ट मैं के भाग मैं की "(पीपी193-194)