आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

1003

अधिसूचना तिथि

20/11/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/11/1980

अधिसूचना: का. आ. 1003 जारी करने की तिथि: 20/11/1980

                        

अधिसूचना: SO1003
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/11/1980
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2455 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/76/78--ITA. द्वितीय) 22-8-1978 यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है दिनांकित मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: ---
(1) उस संस्था चिकित्सा अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(2) इंस्टीट्यूशन 31 से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष मई.
(3) संस्था 31 से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्येक वर्ष और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेज सकते हैं.
संस्थान
Maharogi सेवा समिति, वरोरा, महाराष्ट्र.
इस अधिसूचना 20-5-1980 से 19-5-1983 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3748 / एफ 203/243/80--ITA सं. द्वितीय]