आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 44कघक की अनुमानित कराधान योजना का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र है?

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प्रकल्पित कराधान योजना पर कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

​​​​​​​​​​​​धारा 44कघक​ की अनुमानित कराधान योजना को निवासी करदाता द्वारा अपनाया जा सकता है, जो व्यक्ति या एचयूएफ हो, जो निर्दिष्ट पेशा करता हो, जिसकी सकल प्राप्तियां एक वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक न हों। निम्नलिखित पेशे निर्दिष्ट पेशे हैं 1) कानूनी​ 2) चिकित्सा3) इंजीनियरिंग या वास्तुकला4) लेखाशास्त्र5) तकनीकी परामर्श6) आंतरिक सज्जा7) सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित कोई अन्य पेशा