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कौन सी पूंजीगत परिसंपत्ति धारा 54 छूट के लिए योग्य है?
विषय
पूंजीगत लाभ से उपलब्ध छूट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
धारा 54 के तहत छूट केवल तभी दी जाती है जब पूंजीगत लाभ किसी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होता है, जो आवासीय गृह संपत्ति या उससे जुड़ी भूमि है, जिसकी आय 'गृह संपत्ति से आय' शीर्षक के तहत कर योग्य है। यहां, दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति का अर्थ है एक अचल संपत्ति (भूमि या भवन या दोनों), जो हस्तांतरण की तारीख से तुरंत पहले 24 महीने से अधिक समय तक रखी गई हो।

