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- यदि विक्रेता क्रेता को अपना पैन नंबर नहीं देता है तो धारा 194थ के अंतर्गत टीडीएस की दर क्या होगी? यदि विक्रेता क्रेता को अपना पैन नंबर नहीं देता है तो धारा 194थ के अंतर्गत टीडीएस की दर क्या होगी?, (2 का 2)
यदि विक्रेता क्रेता को अपना पैन नंबर नहीं देता है तो धारा 194थ के अंतर्गत टीडीएस की दर क्या होगी?
विषय
वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर टीडीएस या टीसीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
धारा 206कक के अनुसार, यदि कटौतीकर्ता पैन प्रस्तुत नहीं करता है, तो कर की कटौती निम्नलिखित में से उच्चतर दर पर की जाएगी • अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित दर, या • लागू दर या दरें, या • 5%

