आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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यदि प्राप्तकर्ता पैन प्रस्तुत नहीं करता है तो धारा 194-झख के अंतर्गत टीडीएस की दर क्या होगी?

विषय

किराए पर टीडीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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धारा 206कक के अनुसार, यदि आदाता पैन प्रस्तुत नहीं करता है, तो निम्नलिखित में से उच्च दर पर कर काटा जाएगा • अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित दर, या • लागू दर या दरें, या • 20% हालांकि, उच्च दर पर कटौती इस शर्त के अधीन होगी कि टीडीएस की राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने के किराए की राशि या किरायेदारी की समाप्ति से अधिक नहीं हो सकती है, जैसा भी मामला हो।