आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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यदि क्रेता आयकर विवरणी दाखिल नहीं करता है तो धारा 206ग(1ज) के अंतर्गत टीसीएस की दर क्या होगी?

विषय

वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर टीडीएस या टीसीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

धारा 206गगक के अनुसार, यदि क्रेता ने धारा 139(1) के अनुसार आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं किया है और देय तिथि समाप्त हो गई है, तो कर निम्नलिखित में से किसी उच्चतर दर पर एकत्र किया जाना आवश्यक है: • अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित दर से दोगुना, या • 5%