आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194-झ और धारा 194-झख के प्रयोजन के लिए किराये का क्या अर्थ है?

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किराए पर टीडीएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer

धारा 194-झ के प्रयोजन के लिए, किराये का अर्थ है किसी पट्टे, उप-पट्टे, किरायेदारी या किसी अन्य व्यवस्था या समझौते के तहत भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए भुगतान की गई कोई राशि। धारा 194-झख के प्रयोजन के लिए, किराये का अर्थ है किसी पट्टे, उप-पट्टे, किरायेदारी या किसी अन्य व्यवस्था या समझौते के तहत किसी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए भुगतान की गई या देय कोई राशि।