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- धारा 10(10)(ii) के तहत कर छूट गणना के प्रयोजन के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की प्रभावी तिथि क्या है? धारा 10(10)(ii) के तहत कर छूट गणना के प्रयोजन के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की प्रभावी तिथि क्या है?, (2 का 2)
धारा 10(10)(ii) के तहत कर छूट गणना के प्रयोजन के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की प्रभावी तिथि क्या है?
विषय
वेतन आय पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
अनुदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए धारा 10(10)(ii) के तहत छूट की सीमा को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 29 मार्च 2018 को अधिसूचित अधिसूचना एस.ओ. 1420 (ङ) के माध्यम से 10,00,000 रुपये से बढ़ाकर 20,00,000 रुपये कर दिया गया है। वेतन भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए धारा 10(10)(iii) के तहत छूट की सीमा 20,00,000 रुपये है, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 1213(ङ) , दिनांक 08-03-2019 द्वारा बढ़ाया गया है।

