आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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आधार संख्या की सूचना देने में चूक के लिए शुल्क क्या है?

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स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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वित्त अधिनियम, 2021 ने आधार संख्या की सूचना न देने पर शुल्क लगाने के लिए एक नई धारा 234कच जोड़ी है। यदि किसी व्यक्ति को धारा 139कक के तहत अपना आधार सूचित करना आवश्यक है और वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह ऐसी सूचना देते समय 1,000 रुपये से अधिक नहीं, बल्कि निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, यदि व्यक्ति नियत तारीख तक पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसे अधिकतम 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। यह शुल्क उन अन्य परिणामों के अतिरिक्त होगा, जिनका सामना व्यक्ति को आधार की सूचना न देने के कारण पैन के निष्क्रिय हो जाने पर करना पड़ता है। सीबीडीटी ने अधिसूचना संख्या 17/2022, दिनांक 29-03-2022 के माध्यम से नियम 114 में संशोधन किया है, ताकि आधार को पैन से लिंक न करने पर लगाए जाने वाले शुल्क को निर्धारित किया जा सके। नियम 114(5क) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नियत तिथि के बाद अपना आधार नंबर सूचित करता है, तो उसे 58:क. 500 रुपये का शुल्क देना होगा, यदि ऐसी सूचना 01-04-2022 और 30-06-2022 के बीच दी जाती है औरख. अन्य सभी मामलों में 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।