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व्यक्ति के भारत के नागरिक नहीं होने पर, कौन से दस्तावेज पहचान के सबूत के लिए मान्य हैं?
विषय
स्थायी खाता संख्या पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
भारत के नागरिक नहीं होने पर नीचे दिए दस्तावेज की कॉपी व्यक्ति की पहचान का सबूत समझे जायेंगें :
• पासपोर्ट की कॉपी, या
• भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल के व्यक्ति (पी आई ओ) कार्ड की कॉपी, या
• भारत सरकार द्वारा जारी भारत का विदेशी नागरिक (ओ सी आई) कार्ड की कॉपी, या
• विदेशी राष्ट्रीयता या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या की कॉपी जो "अपौस्टिल" (उन देशों में जो 1961 के हेग अपौस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में जहाँ आवेदक रहता हो वहां के भारत दूतावास, उच्चायोग या कौंसल का दफ़्तर या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंक की विदेशी शाखा के अधिकृत अधिकारीयों से विधिवत अनुप्रमाणित हो।

