आयकर अधिनियम के तहत व्यापार/पेशे में संलग्न व्यक्ति द्वारा किस प्रकार लेखा बही बनाए रखा जाना निर्धारित किया गया है?
विषय
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर
आयकर अधिनियम में व्यवसाय या गैर निर्दिष्ट पेशे में संलग्न व्यक्ति के लिए कोई विशिष्ट लेखा बही निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति से ऐसे बही खातों और अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित और अनुरक्षित रखने की अपेक्षा की जाती है चूंकि निर्धारण अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसकी कुल आय की गणना कर सकेगा यदि
| ब्यौरा |
व्यक्ति या एचयूएफ |
कोई अन्य अधिकारी |
मौजूदा व्यापार या पेशे के मामले में, पिछले 3 वर्षों से पहले में से किसी में निम्नलिखित से अधिक हो
|
रू. 2,50,000 रू. 25,00,000 |
रू. 1,20,000 रू. 10,00,000 |
| नए स्थापित व्यापार या पेशे के मामले में पहले पिछले वर्ष का कुल कारोबार या आय के निम्नलिखित से अधिक होने की संभावना है |
रू. 2,50,000 रू. 25,00,000 |
रू. 1,20,000 रू. 10,00,000 |
कंपनियों के लिए लेखा बही कंपनी अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान ने विभिन्न लेखा मानक और दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं जिसका अनुसरण व्यापारिक उद्यमों द्वारा किया जाना है। आयकर विभाग इन मानकों के तहत रखी गयी लेखा बही को स्वीकार करता है। उन पेशेवरों द्वारा बही खातों के रखरखाव के संबंध में जो निर्दिष्ट प्रकार का पेशा करते हैं उनको निश्चित प्रकार के बही खातों का अनुरक्षण करना है यदि पेशे से वार्षिक प्राप्तियां पिछले वर्ष के तुरंत पहले के सभी तीन वर्षों में रू. 1,50,000 से अधिक है (नए स्थापित पेशे के मामले में, उस वर्ष के लिए पेशे में उसकी वार्षिक प्राप्तियां रू. 1,50,000 से अधिक होने की संभावना हो)
निर्दिष्ट पेशे में विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वास्तु, लेखाशास्त्र, कंपनी सचिव, तकनीकी परामर्श, आंतरिक सजावट, अधिकृत प्रतिनिधि, फिल्म कलाकार या सूचना प्रौद्योगिकी के पेशे को शामिल किया गया है।
लेखा बहियों के रखरखाव से संबंधित प्रावधानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आयकर नियम, 1962 के नियम 6च के साथ पठित धारा 44कक के प्रावधान का संदर्भ ले सकते हैं।

