आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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आय-कर कानून के तहत हानि के स्थानांतरण और क्षतिपूर्ति के संबंध में कौन से प्रावधान गढ़े गए हैं?

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हानियों के समायोजन और अग्रेषण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer


​यदि "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत हुई हानि की क्षतिपूर्ति उसी वर्ष में पूरी तरह समायोजित नहीं की सकती है, तो असमायोजित पूजीगत हानि को अगले वर्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है।
आने वाले वर्ष में, ऐसी हानि को केवल "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के तहत करदेय आय के खिलाफ ही समायोजित किया जा सकता है, परंतु, दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के खिलाफ ही समायोजित किया जा सकता है। अल्पकालिक पूंजीगत हानि को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के साथ साथ अल्पकालिक पूंजीगत लाघ के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है।
ऐसी हानि को हानि होने के वर्ष से आठ वषोर्ं तक स्थानांतरित किया जा सकता है।
ऐसी हानि को केवल तभी स्थानांतरित किया जा सकता है जब जिस वर्ष में हानि हुई थी उस वर्ष की आय/ हानि का रिटर्न, रिटर्न पेश करने की तिथि पर या उससे पहले दिया जाए, जैसे कि अनुच्छेद ​​​139 (1) में निर्देशित किया गया है।