आयकर कानून के अंतर्गत विवरणी के कौन से प्रपत्र निर्धारित हैं
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आयकर विवरणी दाखिल करने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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आयकर कानून के तहत, विभिन्न वर्गों के आयकरदाताओं के लिए विभिन्न वर्ग के फार्म निर्धारित हैं। ये आयकर विवरणी आईटीआर के नाम से जाने जाते हैं (आयकर विवरणी) मूल्याकंन वर्ष 2022-23 (जैसे वित्तिय वर्ष 2021-22) के लिए निम्नलिखित आयकर विवरणी निर्धारित हैं
| विवरणी प्रपत्र | संक्षिप्त विवरण |
| आईटीआर -1 | यह सहज के तौर पर जाना जाता है जो वेतनभोगी या पेंशन आय या एक गृह संपत्ति से आय (अग्रेषित हानि के तौर पर नही) या अन्य स्त्रोतों से आय (धारा 115खखघक के अंतर्गत करयोग्य आय या धारा 115खखघक में संदर्भित आय या धारा 115खखङ में संदर्भित आय, घुड़दौड़ से आय और लाटरी जीत के तौर पर नही) प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर लागू होता है |
| आईटीआर -2 | यह शीर्षक "व्यापार या पेशे के लाभ या प्राप्ति" के अंतर्गत आयकर हेतु वसूले जाने वाली आय प्राप्त न करने वाले एक व्यक्ति या एक हिंदु अविभाजित परिवार के लिए लागू होता है |
| आईटीआर -3 | यह एक व्यक्ति या एक हिंदु अविभाजित परिवार के लिए लागू होती है जिसकी शीर्षक व्यापार या पेशे के अंतर्गत वसूले जाने वाली कोई आय है |
| आईटीआर -4 | इसे सुगम के तौर पर भी जाना जाता है जो हिंदु अविभाजित परिवार या सांझेदारी फर्म के लिए लागू होता है जिसने धारा 44कघ/44कघक/44कङ की प्रकल्पित कराधान योजना को चुना है |
| आईटीआर -5 | यह प्रपत्र उस व्यक्ति या सांझेदारी फर्म द्वारा उपयोग में लाया जाता है जो धारा 2(31)(vii) में संदर्भित फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, को -ऑपरेटिव सोसायटी, तथा स्थानीय प्राधिकरण के तौर पर संदर्भित एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जा सकती है। हालांकि,
एक व्यक्ति जो धारा के भाग धारा 139(4क)या धारा 139(4ख )या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन आयकर भरता है को यह फार्म का उपयोग नहीं करना चाहिए (जैसे, ट्रस्ट, राजनीतिक दल, संस्थाएं, कॉलेज, आदि)
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| आईटीआर -6 | यह कंपनी से अलग किसी कंपनी पर लागू होता है जो धारा 11 के तहत छूट का लाभ प्राप्त करता हो (धर्मार्थ/धार्मिक ट्रस्ट धारा 11 के तहत छूट का लाभ ले सकती है।) |
| आईटीआर -7 | यह कंपनी के साथ उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्हें धारा 139( 4क)की धारा 139(4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ)के तहत आयकर रिटर्न भरनी होती है। (जैसे ट्रस्ट, राजनैतिक दल,संस्थाएं ,कॉलेज आदि)आर्इ टी आर -V यह आयकरविवरणी दाखिल करने की रसीद है। |

