वस्तुओं या चीजों की सूची
54[तेरहवीं अनुसूची
55[[धारा 80झख(4) और 80झग(2) देखिए]]
वस्तुओं या चीजों की सूची
भाग क
सिक्किम राज्य के लिए
| क्रम सं. | वस्तु या चीज |
| 1. | तम्बाकू और तंबाकू उत्पाद (जिनमें सिगरेट, सिगार और गुटका आदि भी है) |
| 2. | वातित ब्रांडयुक्त सुपेय |
| 3. | प्रदूषण फैलाने वाला कागज और कागज उत्पाद |
भाग ख
हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के लिए
| क्रम सं. | क्रियाकलाप अथवा वस्तु या चीज | उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण | राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आर्इ.सी.), 1998 के अधीन उपवर्ग |
| 1. | तम्बाकू और तंबाकू उत्पाद, जिनमें सिगरेट और पान मसाला भी है | 24.1 से 24.04 और, 21.06, | 1600 |
| 2. | तापीय विद्युत संयंत्र (कोयला/तेल आधारित) | 40102 या 40103 | |
| 3. | कोयला धोवनशाल/शुष्क कोयला प्रसंस्करण | ||
| 4. | अकार्बनिक रसायन, औषधीय श्रेणी की आक्सीजन (2804.11), औषधीय श्रेणी की हाइड्रोजन पराक्साइड (2847.11), संपीडित वायु (2851.30) को छोड़कर | अध्याय 28 | |
| 5. | कार्बनिक रसायन, प्रोविटामिन/विटामिन, हार्मोन (29.36), ग्लुकोसाइड (29.39), चीनी* (29.40) को छोड़कर | अध्याय 29 | 24117 |
| 6. | चर्मशोधन और रंजक निष्कर्षक, चर्मशोधक और उनके व्युत्पन्नी, रंजक, रंग, पेंट और वार्निश ; पुटी, भरक और अन्य मस्टिक ; स्याहियाँ | अध्याय 32 | 24113 या 24114 |
| 7. | मार्बल और खनिज पदार्थ, जो कहीं और वर्गीकृत नहीं हैं | 25.04 25.05 | 14106 या 14107 |
| 8. | फ्लोर मिल/राइस मिल | 11.01 | 15311 |
| 9. | ढलार्इशाला जिनमें कोयले का प्रयोग होता है | ||
| 10. | खनिज र्इंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद ; बिटुमनी पदार्थ : खनिज मोम | अध्याय 27 | |
| 11. | संशलिष्ट रबड़ उत्पाद | 40.02 | 24131 |
| 12. | सीमेंट कि्ंलकर और ऐस्बेस्टास कच्चा, जिसके अंतर्गत फाइबर भी है | 2502.10 , 2503.00 | |
| 13. | विस्फोटक (जिसमें औद्योगिक विस्फोटक, डिटोनेटर और फ्यूज, आतिशबाजी, दियासलार्इ, नोदक चूर्ण आदि भी हैं) | 36.01 से 36.06 | 24292 |
| 14. | खनिज या रासायनिक उर्वरक | 31.02 से 31.05 | 2412 |
| 15. | कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और नाशक जीवमार (आधारिक विनिर्माण और निर्मिती) | 3808.10 | 24211 या 24219 |
| 16. | फाइबर कांच और उसकी वस्तुएं | 70.14 | 26102 |
| 17. | लुगदी-काष्ठ लुगदी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक रूप से (जिसमें विघटन लुगदी भी है) | 47.01 | 21011 |
| 18. | ब्रांडयुक्त वातित जल/मृदु पेय (गैर-फल आधारित) | 2201.20 , 2202.02 | 15541 या 15542 |
| 55क[19. | लुगदी-काष्ठ-लुगदी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक रूप से (जिसमें विघटित होने वाली लुगदी भी है), | 4701.00 | |
| अखबारी कागज, रोलों में या शीटों में | 4801.00 | ||
| शैक्षिक पाठî-पुस्तकों के मुद्रण के लिए लेखन या मुद्रण कागज | 4802.10 | ||
| कागज या पेपर बोर्ड, जिसके विनिर्माण में - | 4802.20 | ||
| (क) लुगदी को फुलाने की मुख्य प्रक्रिया हाथ से की जाती है; और | |||
| (ख) यदि विद्युत चालित शीट बनाने के उपस्कर प्रयोग किया जाता है तो बेलन सांचा कुंड वाट 40 इंच से अधिक न हो | |||
| नेशनल इंस्टीट्यूट फार विजुयली हैंडीकैप्ड, देहरादून द्वारा दी गर्इ मांग सूची के संबंध में ब्रेल प्रेस को प्रदाय किया गया मेपलिथो कागज | 4802.30 | ||
| अन्य | 4802.90 | ||
| प्रसाधन या आनन टिशू स्टाक, तौलिया या नैपकिन स्टाक और घरेलू या स्वच्छता के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त उसी प्रकार का वैसा ही कागज, सेलुलोज वैडिंग और सेलुलोज फाइबर के जाल, चाहे क्रेपिक, व्याकुंचित समुद्भृत, छिद्रित, पृष्ठरंजित, पृष्ठसज्जित या मुद्रित हों या नहीं, 36 सेंमी. से अधिक की चौड़ार्इ वाले रोलों में या आयताकार शीटों में (जिसके अंतर्गत वर्गकार भी है) जिसमें कम से कम एक साइड 36 सेंमी. से अधिक फोल्ड न की गर्इ दशा में हो। | 4803.00 | ||
| नेशनल इंस्टीट्यूट फार विजुयली हैंडीकैप्ड द्वारा दी गर्इ मांग-सूची के संबंध में बे्रल प्रेस को प्रदान किया गया क्राफ्ट पेपर | 4804.10 | ||
| उद्यान कृषि उत्पाद की पैकिंग के लिए डिब्बों के विनिर्माण में प्रयुक्त क्राफ्ट पेपर और पेपर बोर्ड | 4804.20 | ||
| अन्य | 4804.90 | ||
| अन्य विलेपित कागज और पेपर बोर्ड, रोलों में या शीटों में, इस अध्याय के टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट से भिन्न अतिरिक्त कर्मित या प्रसंस्कृत । | 4805.00 | ||
| चिकनार्इ रोधी कागज | 4806.10 | ||
| ग्लेसाइन और अन्य ग्लेज़्ड तथा पारदश्र्ाी अथवा पारभाषी कागज | 4806.20 | ||
| अन्य | 4806.90 | ||
| पुआल बोर्ड, जिसके विनिर्माण में सूर्य शुष्कन प्रक्रिया अपनार्इ गर्इ है | 4807.91 | ||
| पुआल कागज और अन्य पुआल बोर्ड, चाहे पुआल कागज से भिन्न कागज द्वारा ढका गया हो या नहीं | 4807.92 | ||
| अन्य | 4807.99 | ||
| कार्बन या वैसे ही प्रतिलिपिकरण कागज | 4809.10 | ||
| स्वत: प्रतिलिपिकरण कागज | 4809.20 | ||
| अन्य | 4809.90 | ||
| लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रकार का कागज और पेपरबोर्ड | 4810.10 | ||
| लेखन, मुद्रण या अन्य ग्राफिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रकार के क्राफ्ट कागज और पेपरबोर्ड से भिन्न क्राफ्ट कागज और पेपरबोर्ड | 4810.20 | ||
| अन्य कागज और पेपरबोर्ड | 4810.90 | ||
| टारयुक्त, बिटुमनित या एस्फाल्टित कागज और पेपरबोर्ड | 4811.10 | ||
| कोट किया हुआ, संसेचित या प्लास्टिक से आच्छादित पेपर बोर्ड | 4811.20 | ||
| प्लास्टिक कोट किए हुए, संसेचित या आच्छादित कागज या पेपर बोर्ड वाले उत्पाद (जिनके अंतर्गत उसके थर्मोसेट रेजिन या मिश्रण या मेलामाइन, फिनोल, यूरिया फार्मेल्डिहाइड वाली रासायनिक विरचनाएं भी हैं, प्रतिकार संबंधी अभिकर्मकों या कैटेलिस्ट सहित या उनके बिना) एक या अधिक संक्रियाओं में एक साथ संपीड़ित; उत्पादों को वाणिज्यिक रूप से सज्जित पटलों के रूप में जाना जाता है | 4811.31 | ||
| अन्य | 4811.39 | ||
| मोम, पैराफिन मोम, स्टियरिन, तेल ग्लिसरोल से कोट किया हुआ, संसेचित या आच्छादित कागज और पेपरबोर्ड | 4811.40 | ||
| अन्य | 4811.90 | ||
| सिगरेट का कागज, चाहे बुकलेट या टîूबों के आकार में या रूप में काटा गया हो या नहीं | 4813.00] | ||
| 20. | प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं | 39.09 से 39.15 |
56[भाग ग
जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए
| क्रम सं. | वस्तु या चीज |
| 1. | तम्बाकू के सिगरेट/सिगार, विनिर्मित तंबाकू और उसके अनुकल्प |
| 2. | आसवित/निसवित एल्कोहाली पेय |
| 3. | वातित ब्रांडयुक्त सुपेय और उनके सान्द्र] |
54. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2004 में अंत:स्थापित।
55. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1.4.2005 से "[धारा 80झग(2) देखिए]" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
*क्रम संख्या 5 : संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादन अनुज्ञात नहीं है जैसा चीनी के लिए अनुप्रवाह उद्योगों में भी है।
55क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा 1.4.2010 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व क्रम सं. 19 और उससे संबधित प्रविष्टियां इस प्रकार थी :
(शेष पृष्ठ 1.1285 पर)
(पृष्ठ 1.1284 से आगे)
| "19. कागज | 4801 21011 से 21019 |
| लेखन या मुद्रण कागज आदि | 4802.10 |
| कागज या पेपरबोर्ड, आदि | 4802.20 |
| मैपलिथो कागज, आदि | 4802.30 |
| अखबारी कागज, रोलों में या शीटों में | 4801.10 |
| क्राफ्ट पेपर, आदि में | 4804.10 |
| मासिक धर्म मे काम आने वाले (सैनिटरी) तौलिए, आदि | 4818.10 |
| सिगरेट का कागज | 48.13 |
| चिकनार्इ रोधी कागज | 4806.10 |
| प्रक्षालन या मुख मर्दनटिशु आदि | 4803 |
| कागज और पेपरबोर्ड, बिटुमन, कोल तार या अस्फाल्ट के साथ आंतरिक रूप से पटलित (लैमिनेटिड) | 4807.10 |
| कार्बन या वैसे ही प्रतिलिपिकरण कागज प्लास्टिक आदि | 4809.10 |
| से संसेचित, विलेपित या आच्छादित कागज या पेपरबोर्ड की शीटों वाले उत्पाद | 4811.20 |
| मोम आदि से विलेपित संसेचित या आच्छादित कागज या पेपरबोर्ड आदि | 4811.40" |
56. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा 1.4.2005 से अंत:स्थापित।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित रूप में]

