​लाभांश आय

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/07/2025

​लाभांश आय

लाभांश आमतौर पर किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को मुनाफे के वितरण को संदर्भित करता है। हालाँकि, कुछ प्राप्तियों को लाभांश के रूप में भी माना जाता है। आयकर अधिनियम की ​​ धारा ​2(22) ​​में परिभाषित माने गए लाभांश में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. कंपनी की संपत्ति की रिहाई के लिए आवश्यक वितरण;

  2. डिबेंचर, या जमा प्रमाण पत्र का वितरण;

  3. वरीयता शेयरधारकों को बोनस शेयरों का वितरण;

  4. परिसमापन पर वितरण;

  5. कंपनी द्वारा अपनी पूंजी कम करने पर वितरण; और

  6. शेयरधारकों को ऋण या अग्रिम

  7. कंपनी द्वारा किसी शेयरधारक से अपने स्वयं के शेयरों की खरीद पर किया गया भुगतान [कुछ अपवादों के अनुरूप]​

01-04-2020 को या उसके बाद घोषित, वितरित या भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य है। जहां लाभांश 01-04-2020 से पहले घोषित, वितरित या भुगतान किया गया था, शेयरधारकों को ​ धारा ​10(34)​ के अनुसार लाभांश पर कर का भुगतान करने से छूट दी गई थी क्योंकि कंपनी ऐसे लाभांश पर लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

एक शेयरधारक कुल लाभांश आय के 20% की सीमा के अधीन लाभांश आय से केवल ब्याज व्यय घटा सकता है। इस तरह के लाभांश की वसूली के लिए किसी बैंकर या किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किए गए कमीशन या पारिश्रमिक सहित किसी अन्य खर्च के लिए कोई और कटौती की अनुमति नहीं है।

विभिन्न प्रतिभूतियों से लाभांश पर कर

लाभांश आय लागू कर दर या एक विशेष दर पर कर योग्य है जो दो कारकों पर निर्भर करती है जो प्राप्तकर्ता की आवासीय स्थिति और सुरक्षा की प्रकृति हैं। लाभांश को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) शेयरों से लाभांश

  •  यदि प्राप्तकर्ता एक निवासी है - लागू कर दर पर कर योग्य है और ऐसी लाभांश आय अर्जित करने के लिए किए गए ब्याज व्यय को कुल लाभांश आय के 20% तक की अनुमति होगी।

  •  यदि प्राप्तकर्ता एक अनिवासी है - डीटीएए के प्रावधानों के अधीन 20% की विशेष दर पर कर योग्य है और किसी व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) म्यूचुअल फंड से लाभांश

  •  यदि प्राप्तकर्ता एक निवासी है - लागू कर दर पर कर योग्य है और ऐसी लाभांश आय अर्जित करने के लिए किए गए ब्याज व्यय को कुल लाभांश आय के 20% तक की अनुमति होगी।

  •  यदि प्राप्तकर्ता एक अनिवासी है - डीटीएए के प्रावधानों के अधीन 20% की विशेष दर पर कर योग्य है और किसी व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, यदि एफपीआई द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई इकाइयों के संबंध में लाभांश प्राप्त होता है, तो कर की दर 10% होगी।

(ग) जीडीआर से लाभांश

  •  यदि लाभांश  धारा 115कग​ के तहत कर योग्य है - 10% पर कर योग्य है और कोई कटौती की अनुमति नहीं है।

  •  यदि लाभांश  धारा 115कगक​ ​के तहत कर योग्य है - 10% पर कर योग्य है और कोई कटौती की अनुमति नहीं है।

  •  अन्य मामलों में - लागू कर दर पर कर योग्य और ऐसी लाभांश आय अर्जित करने के लिए किए गए ब्याज व्यय को कुल लाभांश आय के 20% तक की अनुमति होगी।

(घ) आरईआईटी / इनवीट्स से लाभांश

  •  यदि प्राप्तकर्ता एक निवासी है - लागू कर दर पर कर योग्य है और ऐसी लाभांश आय अर्जित करने के लिए किए गए ब्याज व्यय को कुल लाभांश आय के 20% तक की अनुमति होगी।

  •  यदि प्राप्तकर्ता एक अनिवासी है - डीटीएए के प्रावधानों के अधीन 20% की विशेष दर पर कर योग्य है और किसी व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी।