छठवीं अनुसूची
छठवीं अनुसूची
(धारा 171 देखिए)
वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में,—
(i) टैरिफ मद 2402 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "230 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
(ii) टैरिफ मद 2402 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "290 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
(iii) टैरिफ मद 2402 20 30 और 2402 20 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "510 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
(iv) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "630 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
(v) टैरिफ मद 2402 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "850 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
(vi) टैरिफ मद 2402 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "690 रु. प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

