पिछले तीन महीनों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
रिलीज़ दिनांक
15/12/2015
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
प्रेस विज्ञप्ति
नर्इ दिल्ली, 15 दिसंबर, 2015
विषय : पिछले तीन महीनों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय - संबंधी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बेहतर करदाता सेवा, व्यापार करने की सुगमता में वृद्धि तथा करदाता पर अनुपालन के बोझ को कम करने के उद्देश्य से पिछले तीन महीनों के दौरान कर्इ निर्णय लिए हैं।
कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्न हैं :
• विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफआर्इआर्इ/एफपीआर्इ) पर मैट की प्रयोज्यता से संबंधित ए.पी. शाह समिति की सिफारिशों की स्वीकृति
• निर्णय कि मैट भारत में पीर्इ न रखने वाली विदेशी कंपनियों के लिए लागू नहीं होगा
• कर की न्यून कटौती अथवा गैर कटौती के लिए स्व घोषणा प्रस्तुति के लिए प्रपत्र सं. 15छ तथा प्रपत्र सं. 15ज को जमा करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण
• अनिगमित "सीमा अवधारणा" हेतु स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण नियमों की अधिसूचना तथा स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण मुद्दों पर मुकद्मेबाजी कम करने के लिए "बहु वर्षीय डाटा"
• आयकर विवरणी में पूर्व दिए गए करों की असंगति को सुझलाने के लिए ऑनलाइन सुविधा को उपलब्घ कराने हेतु "र्इ-सहयोग" मुख्य परियोजना का शुभारंभ
• आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सरल करने के लिय समिति का गठन
• निगमित करदाताओं के लिए कर की दरों में कमी के साथ आयकर अधिनियम के अंतर्गत कटौती की चरणबद्ध योजना - टिप्पणियों को जमा करने के लिए समय का विस्तारण
• आयकर अधिनियम की धारा 145(2) के अंतर्गत आय गणना तथा प्रकटीकरण मानक (आर्इसीडीएस) की अधिसूचना
• विदेशी मुद्रा धात्विक बांड से आय के संबंध में अधिसूचना
• संवीक्षा के लिए न चुने गए मामलों के लिए निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए रू. 50,000/- से कम के प्रतिदाय के निगर्मन की शीघ्रता हेतु निर्णय
• पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ न्यायधिकरण तथा उच्च न्यायलय के समक्ष आयकर विभाग द्वारा अपील को दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा का क्रमश: रू. 4 लाख तथा रू. 10 लाख से रू. 10 लाख तथा रू. 20 लाख तक बढ़ोत्तरी
(शेफाली शाह)
प्रधान आयकर आयुक्त (ओएसडी)
आधिकारिक प्रवक्ता
केंन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

