आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 99

संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार के संबंध में व्यवहार

धारा

धारा संख्या

99

अध्याय शीर्षक

अध्याय X क - सामान्य परिवर्जनरोधी नियम

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2012

संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार के संबंध में व्यवहार

संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार के संबंध में व्यवहार

संबद्ध व्यक्ति और अनुकूलक पक्षकार के संबंध में व्यवहार

99. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यह अवधारित करने में कि क्या कोर्इ कर फायदा विद्यमान है,–

(i) ऐसे पक्षकारों को, जो एक-दूसरे के संबंध में संबद्ध पक्षकार हैं, एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा;

(ii) किसी अनुकूलक पक्षकार की अनदेखी की जा सकेगी;

(iii) ऐसे अनुकूलक पक्षकार और किसी अन्य पक्षकार को एक ही व्यक्ति माना जा सकेगा;

(iv) ठहराव पर किसी निगमित ढांचे की अनदेखी करके विचार किया जा सकेगा या उस पर ध्यान दिया जा सकेगा।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

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