आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 92च

असन्निकट कीमत, आदि की संगणना से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं

धारा

धारा संख्या

92च

अध्याय शीर्षक

अध्याय X - कर वंचन के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2020

असन्निकट कीमत, आदि की संगणना से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं

असन्निकट कीमत, आदि की संगणना से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं

असन्निकट कीमत, आदि की संगणना से संबंधित कुछ पदों की परिभाषाएं

92च.धारा 92, धारा 92क, धारा 92ख, धारा 92ग, धारा 92घ और धारा 92ड़ में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) ''लेखापाल'' का वही अर्थ होगा जो धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में है;

(ii) ''असन्निकट कीमत'' से वह कीमत अभिप्रेत है जो अनियंत्रित दशाओं में सहयुक्त उद्यमों से भिन्न व्यक्तियों के बीच किसी संव्यवहार में लागू की जाती है या लागू किए जाने के लिए प्रस्थापित की जाती है;

(iii) ''उद्यम'' से वह व्यक्ति (जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का स्थायी स्थापन भी है) अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगा है, या लगा हुआ है या जिसके लगाए जाने का प्रस्ताव है, जो ऐसी वस्तुओं या माल के उत्पादन, भण्डारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण अथवा व्यवहारज्ञान, पेटेंट, कापीराइट, व्यापार-चिन्ह, लाइसेंस, फ्रेंचाइज़ या उसी प्रकार के किसी अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकारों से, अथवा किसी डाटा, प्रलेखन, ड्राइंग या ऐसे विनिर्देश से संबंधित है जो किसी ऐसे पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया के संबंध में है जिसका दूसरा उद्यम स्वामी है या जिसकी बाबत दूसरे उद्यम को अनन्य अधिकार हैं या किसी भी प्रकार की सेवाओं, या किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य को करने में अथवा किसी निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों का अर्जन, धारण, हामीदारी या व्यवहार के कारबार में विनिधान या उधार देना, चाहे ऐसा क्रियाकलाप या कारबार प्रत्यक्ष रूप से या अपनी यूनिटों या प्रभागों या समनुषंगियों में से किसी एक या अधिक के माध्यम से किया जाता है या, चाहे ऐसी यूनिट या प्रभाग या समनुषंगी उसी स्थान पर, जहां वह उद्यम स्थित है या किसी भिन्न स्थान या स्थानों पर स्थित हो;

(iiiक) खंड (iii) में निर्दिष्ट "स्थायी स्थापन" में कारबार का ऐसा नियत स्थान भी है, जहां से उद्यम का कारबार पूर्णत: या भागत: चलाया जाता है;

10ड़[(iv) ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख से एक मास पहले की तारीख अभिप्रेत है;।]

(v) ''संव्यवहार'' के अंतर्गत ठहराव, समझौता या संयुक्त कार्रवार्इ है,–

() चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवार्इ सामान्य या लिखित रूप में है या नहीं; या

() चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवार्इ, विधिक कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय बनाए जाने के लिए आशयित है या नहीं।

 

10ड़. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व खंड (iv) निम्न प्रकार था

"(iv) "विनिर्दिष्ट तारीख" का वही अर्थ है जो उसका धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में "नियत तारीख" का है;"

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित रूप में]

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