अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट का दिया जाना
अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 84घ[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] करने वाले व्यक्तियों द्वारा लेखापाल से प्राप्त रिपोर्ट का दिया जाना
92ड़. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 84घ[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है लेखापाल से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और विहित प्ररूप में सत्यापित ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, देगा86।
84घ. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से इटैलिक में दिए गए शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
86. नियम 10ड़ और प्ररूप 3गड़ख देखिए।
[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

