अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश
81[अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश
92गक. (1) जहां किसी व्यक्ति ने, जो निर्धारिती है, किसी पूर्ववर्ष में कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 81क[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] किया है, और निर्धारण अधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, धारा 92ग के अधीन उक्त अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 81क[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के संबंध में असन्निकट कीमत की संगणना अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा।
(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोर्इ निर्देश किया जाता है, वहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी निर्धारिती को ऐसी सूचना भेजेगा जिसमें वह उससे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसा कोर्इ साक्ष्य पेश करने या पेश कराने की अपेक्षा करेगा, जिसका निर्धारिती उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 81क[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के संबंध में असन्निकट कीमत के समर्थन में, जो उसके द्वारा संगणित की गर्इ हो, अवलंब हो सकता है।
81ख [(2क) जहां कोर्इ अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार [उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से भिन्न] अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानों ऐसा अन्य अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किया गया कोर्इ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है।]
81ग[(2ख) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में, निर्धारिती ने धारा 92ड़ के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है और ऐसा संव्यवहार अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष की कार्यवाही के दौरान उसकी जानकारी में आता है, वहां इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा संव्यवहार उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है।]
81घ[(2ग) उपधारा (2ख) में अंतर्विष्ट कोर्इ बात, निर्धारण अधिकारी को धारा 147 के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने अथवा निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करने या अन्यथा धारा 154 के अधीन ऐसे किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में कार्यवाहियां 1 जुलार्इ, 2012 के पहले पूरी हो चुकी हैं, निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं बनाएगी।]
(3) उपधारा (2) के अधीन दी गर्इ सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को, या उसके पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे साक्ष्य को सुनने के पश्चात् जो निर्धारिती प्रस्तुत करे, जिसके अंतर्गत धारा 92घ की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोर्इ सूचना या दस्तावेज भी है, और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् जो अंतरण मूल्यांकन अधिकारी किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रश्नों पर और ऐसी सभी सुसंगत तथ्य सामग्री पर, जो उसने एकत्र की है, विचार करने के पश्चात्, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी लिखित रूप में आदेश करके धारा 92ग की उपधारा (3) के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार 81क[या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार] के संबंध में, असन्निकट कीमत का अवधारण करेगा और अपने आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी तथा निर्धारिती को भेजेगा।
82[(3क) जहां उपधारा (1) के अधीन कोर्इ निर्देश 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था किंतु उपधारा (3) के अधीन आदेश अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उक्त तारीख से पूर्व नहीं किया गया है या उपधारा (1) के अधीन कोर्इ निर्देश 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किया जाता है, वहां उपधारा (3) के अधीन कोर्इ आदेश किसी भी समय उस तारीख से पूर्व, जिसको, यथास्थिति, निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना अथवा नए सिरे से निर्धारण करने के लिए, यथास्थिति, धारा 153 या धारा 153ख में निर्दिष्ट परिसीमा अवधि समाप्त होती है, साठ दिन की अवधि से पहले किया जा सकेगा।]
83[(4) निर्धारण अधिकारी उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने की कार्यवाही करेगा।]
(5) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, अभिलेख में प्रकट किसी स्पष्ट गलती को ठीक करने की दृष्टि से, उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सकें, तदनुसार लागू होंगे।
(6) जहां अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उपधारा (5) के अधीन कोर्इ संशोधन किया जाता है, वहां वह अपने आदेश की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भेजेगा जो तत्पश्चात् अंतरण मूल्यांकन अधिकारी के ऐसे आदेश के अनुरूप निर्धारण के आदेश को संशोधित करने की कार्यवाही करेगा।
(7) अंतरण मूल्यांकन अधिकारी, इस धारा के अधीन असन्निकट कीमत का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, धारा 131 की उपधारा (1) के खंड (क) से (घ) में या धारा 133 की उपधारा (6) 84[या धारा 133क] में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अंतरण मूल्यांकन अधिकारी" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में धारा 92ग और 92घ में विनिर्दिष्ट किसी निर्धारण अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए बोर्ड 84क द्वारा प्राधिकृत कोर्इ संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त या सहायक आयुक्त अभिप्रेत है।]
81. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.6.2002 से अंत:स्थापित।
81क. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.4.2013 से अंत:स्थापित।
81ख. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा 1.6.2011 से अंत:स्थापित।
81ग. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.6.2002 से अंत:स्थापित।
81घ. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 1.7.2012 से अंत:स्थापित।
82. वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा 1.6.2007 से अंत:स्थापित।
83. वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा 1.6.2007 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (4) इस प्रकार थी :
"(4) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन आदेश प्राप्त होने पर, धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की संगणना, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उपधारा (3) के अधीन अवधारित असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए, करने की कार्यवाही करेगा।"
84. वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा 1.6.2011 से अंत:स्थापित।
84क. अधिसूचित अधीनस्थ अधिकारियों के लिए सम्बंधित अधिसूचना देखिए।
[वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित रूप में]

