धारा 33 के संशोधन
धारा 33 का संशोधन
9 आयकर अधिनियम की धारा 33 में, उप - धारा (3), निम्न उप - धारा अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(3) कहाँ, समामेलन की एक योजना में, समामेली कंपनी बेचता है या जो के संबंध में किसी भी जहाज, मशीनरी या संयंत्र विकास छूट (1) या उपधारा के तहत समामेली कंपनी की अनुमति दी गई एकीकृत कंपनी को अन्यथा स्थानान्तरण उप - धारा (1 ए), -
(क) एकीकृत कंपनी उप खंड में वर्णित शर्तों को पूरा करने के लिए जारी करेगा (3) ऐसे जहाज, मशीनरी या संयंत्र नहीं होगा जो भीतर समामेली कंपनी और अवधि के संबंध में द्वारा बनाई गई रिजर्व के संबंध में खंड 34 का बेचा या अन्यथा स्थानांतरित किया है और वे यह डिफ़ॉल्ट प्रतिबद्ध था समामेली कंपनी के लिए लागू किया गया होता के रूप में इन शर्तों के किसी न देने पर, धारा 155 की उपधारा के प्रावधानों (5) एकीकृत कंपनी पर लागू नहीं होगी; और
हालांकि (ख) विकास छूट की शेष राशि, यदि कोई हो, ऐसे जहाज के संबंध में मिलाकर कंपनी को अभी भी बकाया, मशीनरी या संयंत्र उप - धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार एकीकृत कंपनी की अनुमति दी जाएगी, तो, , विकास छूट की शेष राशि को मिलाकर कंपनी के आकलन में आगे ले जाया जाएगा और एकीकृत कंपनी उपधारा में निर्दिष्ट आठ साल की अवधि से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए कुल अवधि (2) और एकीकृत कंपनी माना जाएगा कि इस अनुभाग और अनुभाग 34. "के प्रयोजनों के लिए इस तरह के जहाज, मशीनरी या संयंत्र के संबंध में निर्धारिती के रूप में.
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967]

