आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 9

खंड 34 का संशोधन

धारा

धारा संख्या

9

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1966

खंड 34 का संशोधन

खंड 34 का संशोधन

खंड 34 का संशोधन

9 आयकर अधिनियम की धारा 34 में, खंड (क) उप - धारा (3) -

(मैं) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -

'आगे एक जहाज फरवरी, 1966 के 28 वें दिन के बाद अधिग्रहण किया गया है, जहां शब्दों के लिए है, जैसे कि इस खंड "पचहत्तर" ऐसे जहाज के संबंध में तभी प्रभावी होगा, बशर्ते कि शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया गया था.';

(Ii) निम्नलिखित व्याख्या हो जाएगा, और, अर्थात्, डाला गया है हमेशा के लिए समझा जाएगा: -

"विवरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह एतद्द्वारा धारा 33 में निर्दिष्ट कटौती कारण से इनकार नहीं किया जा सकेगा कि घोषित किया जाता है कि केवल प्रासंगिक पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट और रिजर्व खाते में जमा राशि उक्त लाभ और हानि खाते के अनुसार (डेबिट पूर्वोक्त बनाने के बिना पर पहुंचे) के रूप में इस तरह पिछले वर्ष के लाभ की राशि से अधिक है. ".

 

 

[वित्त अधिनियम, 1966]

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