धारा 16 के संशोधन
धारा 16 का संशोधन
9 आयकर अधिनियम की धारा 16 में, में खंड (मैं), "बराबर राशि के लिए" और "जो भी कम हो" शब्द के साथ समाप्त शब्दों के साथ शुरुआत हिस्से के लिए, निम्नलिखित 1 से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा अप्रैल, 1989 के दिन, अर्थात्: -
"तैंतीस और जो भी कम हो वेतन या बारह हजार रुपए, का प्रतिशत एक तिहाई के बराबर राशि".
[वित्त अधिनियम, 1988]

