आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 9

धारा 36 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

9

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1987

धारा 36 के संशोधन

धारा 36 के संशोधन

धारा 36 का संशोधन

9 आयकर अधिनियम की धारा 36 में, उप - धारा (1) में, खंड (वी), निम्न खंड वह अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1988, से प्रभावी डाला जाएगा: -

'(VA) किसी भी राशि; उसके कर्मचारियों के ऐसे किसी भी राशि कर्मचारी के खाते में निर्धारिती द्वारा श्रेय दिया जाता है, तो उप - खंड (एक्स) की धारा 2 के खंड (24) के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो से निर्धारिती; द्वारा प्राप्त प्रासंगिक फंड या नियत तारीख को या उससे पहले फंडों में.

एक नियोक्ता प्रासंगिक, किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश के तहत फंड या में कर्मचारी के खाते में एक कर्मचारी का अंशदान जमा करने के लिए के रूप में इस खंड के प्रयोजनों के स्पष्टीकरण के लिए, "नियत तिथि'', निर्धारिती की आवश्यकता है जिसके द्वारा तारीख का मतलब अधिसूचना किसी भी स्थायी आदेश, पुरस्कार, सेवा का अनुबंध या अन्यथा. "इस आधार पर या के तहत जारी

 

 

[वित्त अधिनियम, 1987]

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