वित्तीय संपत्तियों में अधिकार या हित के हस्तांतरण या प्रत्यायोजन के लिए समझौता या दस्तावेज़ स्टांप शुल्क के लिए देय नहीं होगा।
[वित्तीय संपत्तियों में अधिकार या हित के हस्तांतरण या प्रत्यायोजन के लिए समझौता या दस्तावेज़ स्टांप शुल्क के लिए देय नहीं होगा।
8च इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 5 के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों में अधिकारों या हित के हस्तांतरण या समनुदेशन के लिए, उस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (खक) में परिभाषित किसी आस्तियों के पुनर्निर्माण कंपनी के पक्ष में किया गया कोई करार या अन्य दस्तावेज, इस अधिनियम के अधीन दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।]

