निर्यात कारोबार के संबंध में टैक्स राहत
3 टर्नओवर निर्यात के संबंध में [टैक्स राहत.
89A. (1) कहाँ एक निर्धारिती के निर्यात कारोबार. किया जा रहा है -
(एक) एक भारतीय कंपनी, या
(ख) भारत का निवासी है, जो (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति,
इस खंड लागू होता है के संबंध में एक आकलन वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष के दौरान फीसदी इसी आधार वर्ष के दौरान अपने निर्यात कारोबार, निर्धारिती आयकर अन्यथा देय की राशि में से कटौती करने का हकदार होगा और अधिक से अधिक दस से अधिक है इस तरह के अतिरिक्त की राशि पर उप - धारा (3) के तहत निर्धारित दर पर गणना की एक राशि का आकलन है कि वर्ष के लिए.
स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -
(क) किसी भी पिछले वर्ष के संबंध में "आधार वर्ष इसी", पिछले वर्ष तुरंत कि पिछले वर्ष पूर्ववर्ती मतलब है;
(ख) "निर्यात कारोबार" उपधारा के तहत निर्दिष्ट किसी भी माल या माल की बिक्री से प्राप्त आय का मतलब है (3) भारत के बाहर निर्यात किया, लेकिन माल भाड़ा या बीमा के रूप में सीमा शुल्क स्टेशन परे माल या माल के परिवहन के कारण शामिल नहीं है सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में परिभाषित किया.
(2) इस अनुच्छेद अप्रैल, 1983 के दिन 1 पर निर्धारण वर्ष शुरू करने के संबंध में लागू होता है और चार मूल्यांकन साल में उस वर्ष के बाद अगले.
हो सकता है के रूप में (3) माल या माल (1) उनके निर्यात गंतव्य सहित उपधारा) और कहा कि उप - धारा के तहत कटौती की गई राशि की गणना की जाएगी, जिस पर दर को स्पष्टीकरण में करने के लिए भेजा, इस तरह किया जाएगा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट.
(4) उप - धारा (उनके निर्यात गंतव्य सहित) (3) किसी भी माल या माल और उप - धारा के तहत कटौती की राशि (1) की गणना की जानी है जिस दर के तहत निर्दिष्ट करने में केंद्र सरकार की नहीं होगी अर्थात् निम्नलिखित कारकों के संबंध में: -
(क) निर्माण या इस तरह के सामान या माल की उत्पादन लागत और विदेशी बाजारों में भी इसी तरह के सामान या माल की कीमतों;
(ख) इस तरह के सामान या व्यापार के लिए विदेशी बाजार विकसित करने की जरूरत है;
(ग) विदेशी मुद्रा अर्जित करने की जरूरत है;
(घ) किसी भी अन्य प्रासंगिक कारक.
(5) किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उप - धारा (आई) के तहत कटौती के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और लाभ की राशि पर कि आकलन वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा अन्यथा देय आयकर की राशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी भारत के बाहर इस तरह के सामान या माल.
स्पष्टीकरण है, इस उप - धारा, भारत के बाहर इस तरह के माल या माल के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और लाभ पर एक आकलन वर्ष assesseefor किया जाएगा द्वारा अन्यथा देय आयकर की राशि के प्रयोजनों के लिए -
(क) कि आकलन वर्ष के लिए कुल आय केवल इस तरह के लाभ और लाभ के होते हैं जहां एक मामले में, कुल आय पर (इस धारा के तहत किसी भी कटौती के बिना) आयकर प्रभार्य की राशि;
(ख) कि आकलन वर्ष के लिए कुल आय कुल आय पर कोई अन्य आय, (इस धारा के तहत किसी भी कटौती के बिना) आयकर प्रभार्य को भालू जो राशि इस तरह के लाभ की राशि के रूप में उसी अनुपात भी शामिल है जहां एक मामले में और कुल आय में भालू लाभ.
(6) उप - धारा (5) के प्रयोजनों के लिए, भारत के बाहर किसी भी माल या माल के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और लाभ की राशि इस संबंध में बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार गणना की जाएगी.
(3) वित्त अधिनियम द्वारा डाला. 1982, से प्रभावी 1982/01/06.
[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

