वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1983 से लोप किया गया।
निर्यात के कुल आवर्त के संबंध में कर राहत।
89क. [वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1983 से लोप किया गया; अब इस धारा के उपबंधों के स्थान पर वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा अंत:स्थापित नर्इ धारा 88जजग में दी गर्इ एक नर्इ स्कीम प्रतिस्थापित की गर्इ है। मूल धारा 89क वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा 1.6.1982 से अंत:स्थापित की गर्इ थी।]
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

