आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 89

धारा 196घ का संशोधन

धारा

धारा संख्या

89

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2020

धारा 196घ का संशोधन

धारा 196घ का संशोधन

धारा 196घ का संशोधन।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में,—

() ''नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी अन्य ढंग से'' शब्द रखे जाएंगे;

() परंतुक का लोप किया जाएगा।

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