धारा 196घ का संशोधन
धारा 196घ का संशोधन।
89. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में,—
(क) ''नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी अन्य ढंग से'' शब्द रखे जाएंगे;
(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा।
धारा 196घ का संशोधन
धारा संख्या
89
अध्याय शीर्षक
अध्याय III - प्रत्यक्ष कर
अधिनियम
वित्त अधिनियम
वर्ष
2020
धारा 196घ का संशोधन।
89. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में,—
(क) ''नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी अन्य ढंग से'' शब्द रखे जाएंगे;
(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा।

