आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 89

वेतन, आदि, बकाया राशि में भुगतान किया जाता है राहत जब, या अग्रिम में

धारा

धारा संख्या

89

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIII - आयकर के संबंध में राहत

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1970

वेतन, आदि, बकाया राशि में भुगतान किया जाता है राहत जब, या अग्रिम में

वेतन, आदि, बकाया राशि में भुगतान किया जाता है राहत जब, या अग्रिम में

आदि वेतन, बकाया राशि में, या अग्रिम में भुगतान किया जाता है जब राहत. -

८९ . (1) जहां, उसका अधिक से बारह महीने या एक भुगतान के लिए किसी भी एक वित्तीय वर्ष वेतन में प्राप्त होने के कारण बकाया राशि में या अग्रिम में या भुगतान किया जा रहा एक निर्धारिती के वेतन के किसी भी हिस्से की वजह से जो खंड (3 के प्रावधानों के तहत ) की धारा 17 के वेतन के एवज में एक लाभ है, उसकी आय इसे अन्यथा मूल्यांकन किया गया होता है, जिस पर कि अधिक से अधिक दर पर मूल्यांकन किया है, आयुक्त मई, मूल्यांकन अनुदान ऐसी राहत द्वारा इस संबंध में किए गए एक आवेदन पर के रूप में वह उचित समझता है.

(2) जहां, बकाया राशि में प्राप्त किया जा रहा प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय के किसी भी हिस्से की वजह से, एक निर्धारिती की कुल आय इसे अन्यथा मूल्यांकन किया गया होता है, जिस पर कि अधिक से अधिक दर पर मूल्यांकन किया है, आयुक्त, एक आवेदन पर बना सकते हैं वह उपयुक्त समझता है निर्धारिती द्वारा इस संबंध में, इस तरह के राहत अनुदान.

 

 

[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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