आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 88ख

पैंसठ वर्ष और उससे अधिक व्यक्तियों के मामले में आयकर की छूट

धारा

धारा संख्या

88ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIII - छूट और राहत

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1995

पैंसठ वर्ष और उससे अधिक व्यक्तियों के मामले में आयकर की छूट

पैंसठ वर्ष और उससे अधिक व्यक्तियों के मामले में आयकर की छूट
73 से ऊपर पैंसठ वर्ष के व्यक्तियों के मामले में आयकर [छूट.
88B.                 एक निर्धारिती, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है और जिसका सकल कुल आय से अधिक नहीं है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी होने के नाते 74 [एक सौ] हजार रुपए, एक की हकदार होंगी वह के बराबर राशि का, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय पर आयकर की राशि (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) से कटौती 75 ऐसे आयकर फीसदी [चालीस].
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड, "सकल कुल आय" के प्रयोजनों के अध्याय छठी ए के तहत किसी भी कटौती करने से पहले, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed कुल आय का मतलब है.]

 

73 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
74 वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा "पचहत्तर" के लिए एवजी 1995/01/04. इससे पहले "पचहत्तर" वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा "पचास" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1994/01/04.
७५.वित्त अधिनियम द्वारा "बीस", 1994 से प्रभावी के लिए एवजी 1995/01/04. इससे पहले "बीस" वित्त अधिनियम, 1993 से प्रभावी द्वारा "दस" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1994/01/04.
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