छूट आयकर कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाए
अध्याय आठवीं
95 [छूट और राहतें]
96 आयकर [ए-छूट
छूट आयकर कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाए.
87 (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) (1) वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ एक निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि की गणना में, आयकर की राशि से वहाँ की अनुमति दी जाएगी , के अनुसार और के प्रावधानों के अधीन में 97 [वर्गों 88, 88A और 88B], उन वर्गों में निर्दिष्ट कटौती.
(2) धारा 88 या धारा 88A के तहत कटौती की कुल राशि 98 [या अनुभाग 88B], किसी भी मामले में, कुल आय पर (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) आय कर की राशि से अधिक नहीं होगी वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की.
95 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा "आयकर के संबंध में राहत" के लिए एवजी 1991/01/04. इससे पहले मौजूदा शीर्ष वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा संशोधन किया गया था 1968/01/04.
96 वित्त अधिनियम, 1990 से प्रभावी द्वारा डाला 1991/01/04.
97 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा "वर्गों 88 और 88A" के लिए एवजी 1993/01/04.
98 डाला, Ibid.

