आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80फफक

कंपनियों के मामले में कुछ कटौती पर प्रतिबंध

धारा

धारा संख्या

80फफक

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-ख - कंपनियों के मामले में कुछ कटौती पर प्रतिबंध

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

कंपनियों के मामले में कुछ कटौती पर प्रतिबंध

कंपनियों के मामले में कुछ कटौती पर प्रतिबंध

11 [अध्याय छठी बी

कंपनियों के मामले में कुछ कटौती पर प्रतिबंध

कंपनियों के मामले में कुछ कटौती पर प्रतिबंध.

80VVA. (जैसा भी मामला हो 1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी एक कंपनी, राशि या जा रहा है एक निर्धारिती के मामले में, कुल राशि जो है, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के लिए, हो गया होता, जहां के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कटौती के रूप में स्वीकार्य किसी भी उपधारा में निर्दिष्ट इस अधिनियम के प्रावधानों में से एक या अधिक अभिकलन कहा प्रावधानों (से किसी के अधीन कोई कटौती नहीं की अनुमति दी गई थी के रूप में (2) कुल आय की राशि का सत्तर प्रतिशत से अधिक है इस तरह कुल आय चलकर) पूर्व प्रोत्साहन कुल आय के रूप में भेजा जा रहा है, राशि या, जैसा भी मामला हो सकता है, ने कहा कि प्रावधानों में से किसी एक या एक से अधिक के संबंध में उस वर्ष के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जानी कुल राशि होगी उपधारा में निर्दिष्ट तरीके से, प्रतिबंधित (3), पूर्व प्रोत्साहन कुल आय में से सत्तर प्रतिशत तक.

(2) उपधारा में निर्दिष्ट प्रावधानों (1) अर्थात्, निम्नलिखित होंगे: -

उप - धारा (1) के (i) खंड (ग) धारा 35 ;

उप - धारा (ii) खंड (आईडी) (2) की धारा 35 ;

(Iii) उप - धारा (2) धारा 35 में कहा उपधारा के तहत कटौती निर्धारिती द्वारा भुगतान राशि से अधिक है, जो करने के लिए इस हद तक,;

(Iv) उप - धारा (2 बी) धारा 35 में कहा उपधारा के तहत कटौती निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय से अधिक है, जो करने के लिए इस हद तक,;

(V) अनुभाग 35C ;

(Vi) अनुभाग 35CC ;

(सात) अनुभाग 35CCA ;

(आठ) अनुभाग 35CCB ;

(नौवीं) खंड (द्वितीय) की उपधारा (2) के खंड 33 ;

उप - धारा (2) के के (एक्स) के खंड (ख) खंड 33A ;

(ग्यारहवीं) उप - धारा (आई), या, जैसा भी मामला हो, उप - धारा (1), (2), की उपधारा के खंड (i) के साथ पढ़ा खंड 33A ;

(3) की उप - धारा की (बारहवीं) के खंड (ख) खंड 32A ;

जैसा भी मामला हो (तेरहवीं) उप - धारा (1), या,, उप - धारा (1), (3), की उपधारा के खंड (0 के साथ पढ़ने के अनुभाग 32A ;

निम्नलिखित खंड वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1986/01/04:

(Xiiia) अनुभाग 33AB ;

(चौदह) खंड 80 जी ;

उप धारा (xv) के खंड (ख) (2) के खंड 80GGA ;

उप धारा (XVI) खंड (ग) (2) के खंड 80GGA ;

(सत्रह) अनुभाग 80HH ;

(अठारह) अनुभाग 80HHA ;

(Xix) अनुभाग 80HHB ;

(XX) अनुभाग 80HHC ;

(XXI) धारा 80-मैं ;

(Xxii) अनुभाग 80J ;

12 [(XXIII) अनुभाग 80JJ ;]

(XXIV) अनुभाग 80K ;

(XXV) अनुभाग 80M ;

12 [(XXVI) धारा 80 एन ;]

(XXVII) धारा 80-O ; और

(XXVIII) अनुभाग 80QQ .

(3) उपधारा में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत कटौती (2), करेगा, उप - धारा के तहत प्रतिबंधित करने के उद्देश्यों के लिए जैसा भी मामला हो (1), राशि या, कटौती की कुल राशि के तहत उन प्रावधानों कहा प्रावधानों उप - धारा (2) में निर्दिष्ट किया गया है जिस क्रम में अनुमति दी, और तदनुसार होने

(क) कटौती प्रथम उप - धारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत अनुमति दी जाएगी; और

कोई कटौती नहीं है कि प्रावधान के तहत उक्त खंड (/) या कटौती स्वीकार्य में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है अगर (बी) के पूर्व प्रोत्साहन कुल आय का कम से कम सत्तर फीसदी है, कटौती अगले में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत अनुमति दी जाएगी खंड (द्वितीय) की उपधारा (2); और

कोई कटौती उक्त खंड (अगर), या एक साथ उक्त खंड (क) में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत अनुमति दी कटौती के साथ उस प्रावधान के तहत कटौती में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है अगर (ग), प्रतिशत से कम सत्तर है पूर्व प्रोत्साहन कुल आय की, कटौती अगले खंड में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत अनुमति दी जाएगी (iii) की उपधारा (2) और इतने पर तो अनुमति दी कुल कटौती पूर्व प्रोत्साहन कुल सत्तर प्रतिशत के बराबर है जब तक आय.

(4) पूर्ण कटौती (2), केवल उप - धारा के तहत प्रतिबंध के पुण्य से (1) (और नहीं की हैसियत से उप - धारा में निर्दिष्ट किसी भी प्रावधान के संबंध में आकलन वर्ष में अनुमति नहीं दी जा सकते हैं जो करने के लिए इस हद तक किसी भी अन्य अनुभाग में निहित कुछ भी), नाजायज शेष राशि किसी भी अगर अगले अगले आकलन वर्ष के लिए कहा प्रावधान के तहत निर्धारिती की अनुमति दी जाए,, राशि को जोड़ा जाएगा और करने के लिए स्वीकार्य कटौती का हिस्सा नहीं समझा जाएगा उस वर्ष के लिए कहा प्रावधान के तहत निर्धारिती या ऐसी कोई कटौती है कि साल के लिए निर्धारिती को स्वीकार्य है, तो उस वर्ष के लिए निर्धारिती को स्वीकार्य कटौती नहीं समझा, और इतने पर मूल्यांकन वर्षों के सफल होने के लिए जा.]

 

प्र।11. वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.

प्र.12.     खण्ड (XXIII) और (XXVI) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे 1986/01/04.

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