आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80प

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती

धारा

धारा संख्या

80प

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती
49 [डी-अन्य कटौती
50 पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में [कटौती.
80U.                  51 [(1)], एक व्यक्ति की कुल आय की गणना एक निवासी, किया जा रहा है, जो पिछले साल के अंत में, के रूप में -
(मैं) पूरी तरह से अंधा है, या
(द्वितीय) के अधीन है या (अंधापन के अलावा अन्य) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त 52 संलग्न करने के लिए काफी हद तक अपनी क्षमता को कम करने का असर है जो [बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता जा रहा है, और] एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में, 53 [या]
             53 [(iii) बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट हद तक मानसिक मंदता के अधीन है, और एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के लिए काफी हद तक अपनी क्षमता को कम करने का असर है, जो]
की राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी 54 [पंद्रह हजार] रुपयों:
ऐसे व्यक्ति से पहले पैदा करता है बशर्ते कि 55 कटौती, इस धारा के तहत दावा किया है, जिसके लिए पहले आकलन वर्ष के संबंध में, [आकलन] अधिकारी -
(एक) एक मामले में एक नेत्र विशेषज्ञ जा रहा है एक पंजीकृत चिकित्सक से उसकी कुल अंधापन के रूप में, खंड (मैं) में एक प्रमाण पत्र भेजा है, 56 [***]
(ख) खंड में निर्दिष्ट एक मामले में (द्वितीय), स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में एक प्रमाण पत्र एक पंजीकृत चिकित्सक से उक्त खंड में निर्दिष्ट; 57 [और]
             58 [एक मामले में (ग) खंड (ग), एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे एक मनोचिकित्सक से मानसिक मंदता के रूप में एक प्रमाण पत्र में करने के लिए भेजा.]
59 जैसा भी मामला हो [(2) बोर्ड, खंड (द्वितीय) या खंड के प्रयोजनों के लिए किसी भी विकलांगता या मानसिक मंदता निर्दिष्ट करने के लिए किसी भी नियम बनाने में (iii), उप - धारा (1), संबंध होगा ऐसे विकलांगता या मानसिक मंदता एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के सिवा एक व्यक्ति विषय की क्षमता, या उधर से पीड़ित, पर होने की संभावना है जो इस तरह के विकलांगता या मानसिक मंदता और प्रभाव की प्रकृति के.]
निम्न खंड 80U वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा मूल अनुभाग 80U के लिए रखे जाएँगे 1992/01/04:
(अंधापन सहित) स्थायी शारीरिक विकलांगता के मामले में कटौती.
80U.      , एक व्यक्ति की कुल आय की गणना एक निवासी, जो पिछले वर्ष के अंत में, निर्दिष्ट (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, एक स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता जा रहा है जा रहा है में एक चिकित्सक, एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में, मामले के रूप में एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा, हो सकता है और जिसके लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने का असर है सामान्य काम या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न, बीस हजार रुपए की राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी:
बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति वह इस धारा के तहत कटौती का दावा है जिसके लिए पहले आकलन वर्ष के संबंध में आकलन अधिकारी के समक्ष उक्त प्रमाण पत्र का उत्पादन:
परंतु जैसा भी मामला हो एक चिकित्सक, एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक से उक्त प्रमाण पत्र के उत्पादन की आवश्यकता है, एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है पहले से ही के तहत मूल्यांकन अधिकारी पहले एक प्रमाण पत्र का उत्पादन किया गया है जो एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा कि इस धारा के प्रावधानों वे तुरंत अप्रैल, 1992 के 1 दिन पहले खड़ा था.
विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सरकार अस्पताल" खंड 80 डीडी के स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा.

 

प्र.49. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
प्र.50. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
51 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (1) के रूप में गिने 1985/01/04.
52.वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04. स्थायी शारीरिक विकलांगता के बाद से शासन 11D में निर्दिष्ट किया गया है.
५३.वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
54 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "दस हजार" के लिए एवजी 1988/01/04. इससे पहले, "दस हजार" वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा "पांच हजार" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1981/01/04.
55 दत्ताजीप्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
             56. "और" वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1990/01/04.
57 डाला, Ibid.
58 डाला, Ibid.
५९.वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1990/01/04. इससे पहले, उप - धारा (2) 1985/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1984, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
"(2) बोर्ड, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए किसी भी विकलांगता को निर्दिष्ट करने के लिए किसी भी नियम बनाने में (1), इस तरह के विकलांगता की प्रकृति के संबंध में और इस तरह के विकलांगता की संभावना है जो प्रभावी होंगे एक व्यक्ति विषय बहां की क्षमता पर, या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के लिए, उधर से पीड़ित. "

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