पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती
4 [डी.-वहाँ ओ कटौती
5 पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में [कटौती.
80U. 6 [1] मैं n, एक व्यक्ति की कुल आय की गणना एक निवासी, किया जा रहा है, जो पिछले साल के अंत में, के रूप में -
(मैं) पूरी तरह से अंधा है, या
(द्वितीय) के अधीन है या (अंधापन के अलावा अन्य) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त 7 संलग्न करने के लिए काफी हद तक अपनी क्षमता को कम करने का असर है जो [बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता जा रहा है, और] , एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में
की राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी 8 [दस हजार] रुपयों:
- इस धारा के तहत दावा किया है पहले निर्धारण वर्ष का सम्मान जो कटौती के लिए, ऐसे में व्यक्तिगत आयकर अधिकारी के समक्ष पैदा करता है बशर्ते कि
(क) खंड (मैं), एक नेत्र विशेषज्ञ जा रहा है एक पंजीकृत चिकित्सक से उसकी कुल अंधापन के रूप में एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट एक मामले में; और
(ख) खंड में निर्दिष्ट एक मामले में (द्वितीय), स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में एक प्रमाण पत्र एक पंजीकृत चिकित्सक से उक्त खंड में भेजा.]]
9 [(2) बोर्ड, खंड के प्रयोजनों के लिए किसी भी विकलांगता को निर्दिष्ट करने के लिए किसी भी नियम बनाने में (द्वितीय) की उपधारा (1), इस तरह के विकलांगता की प्रकृति के संबंध में और इस तरह के विकलांगता की संभावना है जो प्रभावी होंगे बहां, या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के लिए, उधर से पीड़ित एक व्यक्ति के विषय की क्षमता पर है.]
(4) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
प्र.5. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (1) के रूप में गिने 1985/01/04.
प्र.7. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.
8 वित्त द्वारा "पांच हजार" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.
9 वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.

