आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80प

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती

धारा

धारा संख्या

80प

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1981

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती

पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती

1 [डी. अन्य कटौती

2 पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती.

80U, एक व्यक्ति की कुल आय की गणना एक निवासी, किया जा रहा है, जो पिछले साल के अंत में, के रूप में. -

(मैं) पूरी तरह से अंधा है, या

(Ii) के अधीन है या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के लिए काफी हद तक अपनी क्षमता को कम करने का असर है जो (अंधापन के अलावा अन्य) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त

की राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी 3 [दस हजार रुपये]:

ऐसे व्यक्ति इस खंड के तहत दावा किया है जो कटौती के लिए पहली निर्धारण वर्ष के संबंध में आयकर अधिकारी के समक्ष पैदा करता है बशर्ते कि -

(क) खंड (मैं), एक नेत्र विशेषज्ञ जा रहा है एक पंजीकृत चिकित्सक से उसकी कुल अंधापन के रूप में एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट एक मामले में; और

(ख) खंड में निर्दिष्ट एक मामले में (द्वितीय), स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में एक प्रमाण पत्र एक पंजीकृत चिकित्सक से उक्त खंड में भेजा.] ]

 

संशोधन -

1. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

(3) वित्त द्वारा "पांच हजार रुपए" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित]

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