आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80प

किसी नि:शक्त व्यक्ति की दशा में कटौती

धारा

धारा संख्या

80प

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

किसी नि:शक्त व्यक्ति की दशा में कटौती

किसी नि:शक्त व्यक्ति की दशा में कटौती
61 [डी-अन्य कटौती
62 (अंधापन सहित) स्थायी शारीरिक विकलांगता के मामले में [कटौती.
63 80U.            64 , एक व्यक्ति की कुल आय की गणना एक निवासी, जो पिछले वर्ष के अंत में, (अंधापन सहित) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता से पीड़ित या मानसिक मंदता के अधीन है, एक स्थायी शारीरिक विकलांगता या मानसिक मंदता जा रहा है जा रहा है में नियमों में निर्दिष्ट 65 एक चिकित्सक, एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित है, जो बोर्ड द्वारा इस संबंध में की गई, जैसा भी मामला एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हो, और हो सकता है जो सामान्य काम के लिए काफी ऐसे व्यक्ति की क्षमता को कम करने का असर है या एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न की राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी 66 [चालीस] हजार रुपए:
ऐसे व्यक्ति वह इस धारा के तहत कटौती का दावा है जिसके लिए पहले आकलन वर्ष के संबंध में आकलन अधिकारी के समक्ष उक्त प्रमाण पत्र का उत्पादन बशर्ते कि:
जैसा भी मामला हो एक चिकित्सक, एक सर्जन, एक नेत्र विशेषज्ञ या एक मनोचिकित्सक से उक्त प्रमाण पत्र के उत्पादन की आवश्यकता है, एक सरकारी अस्पताल में काम करने के पहले से ही आकलन अधिकारी के समक्ष एक प्रमाण पत्र का उत्पादन किया गया है जो एक व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा कि आगे प्रदान की वे तुरंत अप्रैल, 1992 के 1 दिन पहले खड़ा था के रूप में इस धारा के प्रावधानों के तहत.
स्पष्टीकरण -. इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "सरकार अस्पताल" खंड 80 डीडी के स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा].

 

६१.वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.
62 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1992/01/04. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, अनुभाग 80U, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा संशोधित 1971/01/04, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1981/01/04, वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04, वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, 1988/1/4 और नीचे के रूप में पढ़ा 1990/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1989, से प्रभावी:
                        "80U. पूरी तरह से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग निवासी व्यक्तियों के मामले में कटौती. -
                        - (1), एक व्यक्ति की कुल आय की गणना एक निवासी, किया जा रहा है, जो पिछले साल के अंत में, के रूप में
(मैं) पूरी तरह से अंधा है, या
(द्वितीय) के अधीन है या (अंधापन के अलावा अन्य) एक स्थायी शारीरिक विकलांगता बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट एक स्थायी शारीरिक विकलांगता जा रहा है, और जो एक लाभदायक में संलग्न करने के लिए काफी हद तक अपनी क्षमता को कम करने का असर है से ग्रस्त रोजगार या व्यवसाय, या
(Iii), मानसिक बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट सीमा तक मंदता, और जो एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के लिए काफी हद तक अपनी क्षमता को कम करने का असर है के अधीन है
पंद्रह हजार रुपए की राशि की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी:
ऐसे व्यक्ति कटौती इस खंड के तहत दावा किया है, जिसके लिए पहले आकलन वर्ष के संबंध में आकलन अधिकारी के समक्ष पैदा करता है बशर्ते कि -
(क) खंड (मैं), एक नेत्र विशेषज्ञ जा रहा है एक पंजीकृत चिकित्सक से उसकी कुल अंधापन के रूप में एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट एक मामले में;
(ख) खंड एक पंजीकृत चिकित्सक से उक्त खंड में निर्दिष्ट स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में (द्वितीय), एक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट एक मामले में; और
एक मामले में (ग) खंड में निर्दिष्ट (तीन), एक सरकारी अस्पताल में काम कर रहे एक मनोचिकित्सक से मानसिक मंदता के रूप में एक प्रमाण पत्र.
जैसा भी मामला हो (2) बोर्ड, खंड (द्वितीय) या खंड के प्रयोजनों के लिए किसी भी विकलांगता या मानसिक मंदता निर्दिष्ट करने के लिए किसी भी नियम बनाने में (iii), उप - धारा (1), के संबंध होगा ऐसे विकलांगता या मानसिक मंदता और ऐसी विकलांगता या मानसिक मंदता एक लाभकारी रोजगार या व्यवसाय में संलग्न करने के लिए, बहां एक व्यक्ति विषय की क्षमता, या उधर से पीड़ित पर है की संभावना है, जो प्रभाव की प्रकृति. "
63 रूपयेभी 15-6-1993 सर्कुलर नं 653, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
64 प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
65.{{/1}'स्थायी शारीरिक विकलांगता' की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए 11D शासन देखें.
६६.वित्त अधिनियम द्वारा "बीस", 1995 से प्रभावी के लिए एवजी 1996/01/04.
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