वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से लोप किया गया।
लॉटरी से जीत के संबंध में कटौती.
26 80TT. [वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1987/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1972/01/04.]
26 धारा 80TT, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा यथा संशोधित, 1981/01/04 से प्रभावी नीचे के रूप में खड़ा था:
एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक कंपनी होने के नाते नहीं, कोई लॉटरी (जैसे आय जीत के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में चलकर जा रहा है) से जीत की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है जहां ", की कुल आय की गणना में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी निर्धारिती, के बराबर रकम की जीत से कटौती -
(क) जीता पांच हजार रुपए, ऐसी जीत का पूरा से अधिक नहीं है जहां एक मामले में;
(ख) किसी भी अन्य मामले में, जीता पांच हजार रुपए से अधिक की राशि का पचास प्रतिशत के बराबर राशि की वृद्धि हुई के रूप में पांच हजार रुपए. "

