आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ददक

पारिश्रमिक के संबंध में कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त

धारा

धारा संख्या

80ददक

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

पारिश्रमिक के संबंध में कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त

पारिश्रमिक के संबंध में कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त

5 पारिश्रमिक के संबंध में [कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त किया.

80RRA. (1) भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय (में वहां करेगा, भारत के बाहर उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए) एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता की जा रही किसी भी नियोक्ता से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन, व्यक्ति की कुल आय, उसका पचास प्रतिशत के बराबर राशि का इस तरह के पारिश्रमिक से कटौती कंप्यूटिंग में, की अनुमति दी जाए:

व्यक्ति के तहत या छत्तीस महीने से अधिक की अवधि के लिए इस तरह नियोक्ता के लिए भारत से बाहर निरंतर सेवा renders जहां, इस धारा के तहत कोई कटौती तीस की समाप्ति के बाद किसी भी अवधि के लिए संबंधित ऐसी सेवा के लिए पारिश्रमिक के संबंध में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि छह महीने पूर्वोक्त.

(2) इस धारा के तहत कटौती की अनुमति दी, किया जाएगा

है या तुरंत ऐसी सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, तभी केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में, ऐसी सेवा शुरू करने से पहले किया गया था, जो एक व्यक्ति के मामले में (मैं);

(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, केवल अगर वह एक तकनीशियन है और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार या विहित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए

6 (क) "विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में उसे सौंपे अर्थ होगा;

(ख) "विदेशी नियोक्ता 'का अर्थ -

(मैं) एक विदेशी राज्य सरकार; या

(Ii) एक विदेशी उद्यम; या

(Iii) भारत के बाहर स्थापित किसी भी संस्था या निकाय;

(ग) "तकनीशियन" में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब

(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों या खनन या पीढ़ी या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप से वितरण; या

(Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण; या

(Iii) सार्वजनिक प्रशासन या औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन; या

(चतुर्थ) के लेखा; या

(V) या सामाजिक विज्ञान (चिकित्सा विज्ञान सहित) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र; या

6 एक (vi) बोर्ड इस संबंध में लिख सकते हैं, जो किसी भी अन्य क्षेत्र,

जो इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में कार्यरत है.]

 

प्र.5.   वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1975/01/04.

प्र.6.    "विदेशी मुद्रा" की परिभाषा के लिए, पी पर 11 फुटनोट देखें. 1.39 पूर्व.

6a.   नियम 11C देखें.

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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फ़ुटनोट