आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80दद

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80दद

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIक - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2018

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

कतिपय दशाओं में विदेशी स्रोतों से वृत्तिक आय के संबंध में कटौती

80दद. जहां भारत में निवासी किसी व्यष्टि की, जो लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है) हो, सकल कुल आय में ऐसी आय सम्मिलित है जो उसे अपनी वृत्ति करने से किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी ऐसे व्यष्टि से जो भारत में निवासी नहीं है, प्राप्त हुर्इ है, वहां उस व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में, ऐसी आय में से ऐसी आय के, जो निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में उस पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह माह की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में अनुज्ञात करे, भारत में लार्इ जाती है,–

(i) 1 अप्रैल, 2001 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय के साठ प्रतिशत;

(ii) 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय के पैंतालीस प्रतिशत;

(iii) 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय के तीस प्रतिशत;

(iv) 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय के पंद्रह प्रतिशत,

के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी और 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष की बाबत कोर्इ कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित फार्म में एक प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए, प्रस्तुत न कर दे कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा ठीक प्रकार से किया जा चुका है।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''सक्षम प्राधिकारी'' से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो संदायों को विनियमित करने और किसी विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित रूप में]

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