आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ढ

लाभांश के संबंध में कटौती कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त

धारा

धारा संख्या

80ढ

अध्याय शीर्षक

VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1967

लाभांश के संबंध में कटौती कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त

लाभांश के संबंध में कटौती कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त

लाभांश के संबंध में कटौती कुछ विदेशी कंपनियों से प्राप्त

80N. एक विदेशी कंपनी के शेयरों में किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या इसी तरह की संपत्ति का अधिकार, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान के विषय में जानकारी के विचार में एक भारतीय कंपनी जा रहा है एक निर्धारिती को आवंटित किया गया है, अनुभव या कौशल उपलब्ध कराया या उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराया या निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी के लिए प्रदान की जानी करने के लिए सहमत हैं, या गाया या सेंट्रल द्वारा अनुमोदित एक समझौते के तहत, निर्धारिती द्वारा विदेशी कंपनी को प्रदान करने की सहमति व्यक्त की तकनीकी सेवाओं के विचार में प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन, और इस तरह के शेयरों पर लाभांश के रूप में किसी भी आय निर्धारिती की सकल कुल आय में शामिल किया गया है इस संबंध में सरकार से पहले, बराबर राशि का इस तरह आय में से कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी निर्धारिती की कुल आय की गणना में साठ फीसदी उसके लिए.

 

 

[1967 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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