आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ड

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ड

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

6 कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में [कटौती.

80M. 7 [(1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है, जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी , निर्धारिती की कुल आय, करने के बराबर राशि का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती कंप्यूटिंग में

(एक) का गठन किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी से लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में (1956 का 1), फरवरी, 1975, की 28 वीं दिन के बाद और निर्माण या उत्पादन में विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से लगे हुए के किसी भी आइटम 2 और 3 में निर्दिष्ट लेख या चीजों में से एक या अधिक, मद 4 (मिश्र धातु, निंदनीय और एसजी आयरन कास्टिंग को छोड़कर), आइटम 7 (दोनों समावेशी), आइटम 17 और 18 से 15, मद 23 (रेफ्रेक्ट्रीज को छोड़कर) और आइटम 24, i.6 1 [ 2 नौवीं अनुसूची की सूची में (27, 29, और 33)].

ऐसी आय की सारी;

खंड में संदर्भित लाभांश के अलावा अन्य लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय के संबंध में (ख) (क)]

ऐसी आय की साठ फीसदी.

3 [(2) इस अनुच्छेद लागू होता है जो करने के लिए एक कंपनी द्वारा कम करने के लिए उसमें रूप में निर्दिष्ट खंड 80K के तहत कटौती, (1) लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी उप - धारा के तहत कटौती के लिए भी entided है कहां खंड 80K के तहत कटौती की राशि.]

 

प्र.6. इस विषय मूल सेकंड से निपटा गया. एल डब्ल्यू वित्त अधिनियम 1965, द्वारा डाला गया था जो 85A 1965/01/04. वर्तमान सेकंड. 80M सेकंड के स्थान पर डाला गया था. 85A, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 के द्वारा, प्रभावी 1968/01/04.

प्र.7.        वित्त अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1976/01/04. मूल उप - धारा (1) 1968/01/04 और प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968 के द्वारा संशोधित किया गया था 1972/01/04 और वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

1 वित्त अधिनियम, 1981, we.f. द्वारा "27 और 29" के लिए एवजी 1982/01/04.

2. "27, 28, 29, 30 और 33" वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "27, 29 और 33" के लिए रखे जाएँगे 1983/01/04.

(3) उप सेकंड के लिए एवजी. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी (2) और स्पष्टीकरण 1972/01/04. इससे पहले, उप सेकंड. (2) और स्पष्टीकरण मूल उप सेकंड के लिए प्रतिस्थापित किया गया था. (2) वित्त अधिनियम, 1970 के द्वारा, प्रभावी 1971/01/04.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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