आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 80ड

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

धारा

धारा संख्या

80ड

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI-क - कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियाँ

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती

7 कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती.

80M. 8 [(1) एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी जा रहा है, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है, जहां के अनुसार और इस धारा के प्रावधानों के अधीन में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी , निर्धारिती की कुल आय का लाभांश के माध्यम से इस तरह के आय में से कटौती कंप्यूटिंग में 9 [ऐसी आय का साठ प्रतिशत के बराबर राशि.]

(क) और (ख) 10 [***]

11 [(2) इस धारा के तहत कटौती के लिए भी हकदार है पर लागू होता है जो एक कंपनी कहां खंड 80K उप - धारा के तहत कटौती (1) लाभांश के माध्यम से आय के संबंध में अनुमति दी जाएगी, द्वारा कम करने के लिए उसमें रूप में भेजा के तहत कटौती की राशि अनुभाग 80K .]]

निम्नलिखित नए खंड 80M वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी 1987/01/04 द्वारा मौजूदा धारा 80M लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा:

कुछ अंतर - कॉर्पोरेट लाभांश के संबंध में कटौती.

80M. एक घरेलू कंपनी जा रहा है एक निर्धारिती की सकल कुल आय, एक घरेलू कंपनी से लाभांश की तरफ से किसी भी आय भी शामिल है जहां, निर्धारिती की कुल आय, जिस तरह के द्वारा इस तरह आय में से कटौती कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी ऐसी आय का साठ प्रतिशत के बराबर राशि का लाभांश.

 

प्र.7.          खंड 80M के विषय मूल रूप से वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था जो अनुभाग 85A से निपटा गया 1965/01/04, खंड खंड 85 के स्थान पर डाला गया था फाइनेंस (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी रूप से, हटा दिया गया था, जो एक 1968/01/04.

8    वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1977/01/04. मूल उप - धारा (1) पहला वित्त अधिनियम, 1968 के द्वारा संशोधित किया गया था, 1968/01/04 से प्रभावी, तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 के द्वारा, 1972/01/04 से प्रभावी और तत्कालीन वित्त अधिनियम द्वारा, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

9    वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी से करने के बराबर राशि "के लिए एवजी 1985/01/04.

10   वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1985/01/04. इससे पहले, खंड (क) और (ख) से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1981 के द्वारा संशोधित किया गया 1982/01/04 और वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी 1983/01/04.

प्र।11.  वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (2) और स्पष्टीकरण के लिए एवजी 1972/01/04. इससे पहले, उप - धारा (2) और स्पष्टीकरण वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा मूल उपधारा (2) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1971/01/04.

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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