नए औद्योगिक उपक्रमों या पोत या होटल के कारबार से लाभ और अभिलाभ के लिए माने जा सकने वाले लाभांशों की बाबत कटौती
नए औद्योगिक उपक्रमों या पोत या होटल के कारबार से लाभ और अभिलाभ के लिए माने जा सकने वाले लाभांशों की बाबत कटौती
80ट. 74[वित्त अधिनियम, 1986 द्वारा 1.4.1987 से लोप किया गया। मूल धारा, धारा 85 के स्थान पर जिसे वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से हटा दिया गया था, अंत:स्थापित की गर्इ थी।]
74. लोप की गर्इ धारा 80ट वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से मूल रूप से अंत:स्थापित की गर्इ थी और इसी तारीख से संशोधित की गर्इ थी। बाद में यह कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1968 से भूतलक्षी प्रभाव से यथा प्रतिस्थापित और वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1975 से संशोधित की गर्इ थी।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

