जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारबार से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती।
5 लाभ और इकट्ठा करने के व्यापार और जैव degradable कचरे के प्रसंस्करण से लाभ के संबंध में कटौती.
एक निर्धारिती की सकल कुल आय का संग्रह और प्रसंस्करण या बिजली पैदा करने के लिए जैव degradable कचरे के इलाज के व्यवसाय से व्युत्पन्न कोई लाभ और लाभ भी शामिल है जहां 80JJA. 5a ईंधन या जैविक लिए छर्रों या ब्रिकेट बनाने [, बायो गैस उत्पादन,] खाद, निर्धारिती की कुल आय, कंप्यूटिंग में, वहाँ की अनुमति दी जाएगी 5 ब [जो भी कम हो एक ऐसी आय की पूरी राशि के बराबर, या पांच लाख रुपये के इस तरह के लाभ और लाभ से कटौती].]
प्र.5. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04. इससे पहले खंड 80JJA वित्त अधिनियम, 1979, द्वारा डाला गया था 1980/01/04 से प्रभावी और बाद में वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए पर 1984/01/04.
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 2000/01/04.
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी2000/01/04.

